गोड्डा नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने के आरोपित को 20 साल की सजा सुनाई गई है। पोड़ैयाहाट थाना में दर्ज मामले में 12 माह बाद कोर्ट का फैसला आया है।

इसमें आरोपित पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के अमुआर निवासी भगत मुर्मू उर्फ भागवत मुर्मू को विशेष न्यायाधीश पोक्सो सह जिला जज प्रथम पवन कुमार के न्यायालय ने शुक्रवार को सजा सुनाई। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और दुष्कर्म का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने के आरोपित भगत मुर्मू उर्फ भागवत मुर्मू को दोषी पाकर पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 20,000 रुपये जुमार्ना भरने की सजा सुनाई गई । जुमार्ना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया। जबकि धारा 452 भादवि के तहत दोषी पाकर दो वर्ष कारावास व पांच हजार जुमार्ना भरने की सजा सुनाई। जुमार्ना की राशि अदा नहीं करने पर दो माह कारावास, धारा 323 भादवि के तहत छह माह कारावास की सजा सुनाई गई। सभी सजा साथ- साथ चलेगी।
मामले में आठ गवाहों का हुआ परीक्षण
मामले को लेकर न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के उपरांत न्यायालय ने सजा सुनाई। जुमार्ना की राशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए भुगतान करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। वहीं पीड़िता के लिए मुआवजा के तौर पर आर्थिक सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को कोर्ट ने आदेश दिया है। निर्णय की एक प्रति विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को दी गई है।
कॉलेज आने जाने के दौरान करता था छेड़छाड़
बताया जाता है कि पोड़ैयाहाट थाना में दो फरवरी 2023 को दर्ज प्राथमिकी में 16 वर्षीय पीड़िता ने कहा था कि वह पोड़ैयाहाट बाजार में संजय सेन के मकान में रहकर पढ़ाई करती थी। कालेज आने-जाने के क्रम में भगत मुर्मू उसके साथ छेड़छाड़ करता था। इस प्रकार दोनों में प्रेम हो गया। इसके बाद शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाने लगा। जब पीड़िता को यह मालूम हो गया कि भगत मुर्मू शादी शुदा है तो उससे बातचीत करना बंद कर दिया। इसके बाद एक दिन शाम के समय मारपीट किया और अश्लील फोटो को फेसबुक व इस्ट्राग्राम पर वायरल कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने थाना में आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।