झारखंड की आवाज

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साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर विदेशी शराब के साथ चार गिरफ्तार

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साहिबगंज // RPF/CIB/Malda की विशेष टीम की कार्रवाई — 18.9 लीटर विदेशी शराब, मूल्य ₹14,700/- बरामद दिनांक 13.09.2026 को विश्वसनीय सूचना के आधार पर RPF/CIB/Malda द्वारा ट्रेन संख्या 53403 (Rampurhat–Gaya Passenger) में अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाया गया। करणपुरतो रेलवे स्टेशन से ट्रेन के प्रस्थान के बाद GS कोच में चार व्यक्ति भारी बैगों के साथ संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए, जिन्हें संदेह के आधार पर रोककर पूछताछ एवं तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से Officer’s Choice Elite Whisky के कुल 105 टेट्रा पैक, जिसमें कुल 18,900 ml (18.9 लीटर) विदेशी शराब, जिसकी कुल अनुमानित कीमत ₹14,700/- है, बरामद कर जब्त की गई।

गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान

  • (1) छोटो कुमार (21 वर्ष), निवासी लखीसराय,
  • (2) हर्ष कुमार (18 वर्ष), निवासी मुंगेर,
  • (3) धर्मवीर यादव (18 वर्ष), निवासी लखीसराय तथा
  • (4) प्रवीण कुमार (19 वर्ष), निवासी लखीसराय (बिहार) के रूप में हुई।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उक्त शराब पश्चिम बंगाल के तिलडांगा क्षेत्र से खरीदकर बारहड़वा रेलवे स्टेशन से ट्रेन में लोड की गई थी तथा जमालपुर, बिहार ले जाकर स्थानीय क्षेत्र में अवैध रूप से बिक्री करने की योजना थी। सभी चारों आरोपियों को शराब सहित साहिबगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 01 पर लगभग 12:30 बजे उतारकर आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु RPF Post/Sahibganj के सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि जांच के दौरान यह भी सामने आया कि छोटो कुमार पूर्व में दिनांक 05.06.2026 को RPF/Post/Barharwa में इसी प्रकार के शराब परिवहन मामले में गिरफ्तार हो चुका है, जबकि प्रवीण कुमार को दिनांक 17.07.2026 को RPF/Post/Barharwa में समान प्रकृति के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इससे इनके द्वारा रेलवे मार्ग से शराब के अवैध परिवहन में बार-बार संलिप्त रहने की बात सामने आती है।

उक्त कार्रवाई ASI/Ravi Shankar Yadav, RPF/CIB/Malda द्वारा की गई, जिसमें RPF Post/Sahibganj के ड्यूटी स्टाफ का सहयोग रहा। बरामद शराब एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ चारों आरोपियों को IPF/Sahibganj के समक्ष प्रस्तुत कर बिहार में लागू मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत अग्रिम कानूनी कार्रवाई हेतु सुपुर्द किया गया।

देवघर में साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, चार साइबर अपराधी गिरफ्तार

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देवघर // साइबर अपराध के खिलाफ देवघर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर (भा.पु.से.) के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक कैलाश प्रसाद महतो के नेतृत्व में पुलिस टीम ने करौं थाना क्षेत्र में छापेमारी कर चार कथित साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है।पुलिस के अनुसार, 12 सितंबर 2026 को गुप्त सूचना मिली थी कि करौं थाना क्षेत्र के अंबा-टीला जंगल में कुछ लोग फर्जी कस्टमर केयर प्रतिनिधि बनकर आम लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। सूचना में बताया गया था कि आरोपी Flipkart, Amazon, Airtel Payment Bank तथा Google पर PhonePe Customer Care के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे थे।

सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के पास से मिले मोबाइल फोन और सिम कार्ड की प्रारंभिक जांच में साइबर ठगी से जुड़े सुराग मिले हैं।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है—

  • 1. कन्हैया कुमार दास, उम्र करीब 18 वर्ष, पिता उमेश दास, निवासी केंदुआटांड़, थाना मारगोमुंडा, जिला देवघर।
  • 2. रूपलाल कुमार पोद्दार, उम्र करीब 29 वर्ष, पिता अर्जुन पोद्दार, निवासी जागाडीह, थाना करौं, जिला देवघर।
  • 3. मो. सलीम अंसारी, उम्र करीब 26 वर्ष, पिता स्व. केला मियां, निवासी दुधानी, थाना मारगोमुंडा, जिला देवघर।
  • 4. समीर कुमार दास, उम्र करीब 19 वर्ष, पिता उमेश दास, निवासी केंदुआटांड़, थाना मारगोमुंडा, जिला देवघर।

ऐसे लोगों को बनाते थे निशाना । पुलिस के मुताबिक, पूछताछ और प्रारंभिक जांच में आरोपियों की साइबर ठगी की कई गतिविधियों में संलिप्तता सामने आई है।

आरोपियों की कथित कार्यप्रणाली इस प्रकार बताई गई है—

  • फर्जी कस्टमर केयर बनकर ठगी

आरोपी Google Pay, PhonePe और Airtel Payment Bank के कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों से संपर्क करते थे। कैशबैक या दूसरी सुविधाओं का लालच देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता था।

  • APK फाइल के जरिए मोबाइल एक्सेस:

आरोपियों द्वारा PM Kisan Yojana, बिजली बिल और RTO Challan जैसे नामों से APK फाइल भेजे जाने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार, ऐसी फाइल डाउनलोड करवाकर मोबाइल का एक्सेस हासिल करने के बाद ठगी की जाती थी।

  • Airtel Payment Bank के नाम पर धोखाधड़ी:

पुलिस के अनुसार, आरोपी खुद को Airtel Payment Bank का अधिकारी बताकर उपभोक्ताओं को विश्वास में लेते थे। Airtel Thanks App के माध्यम से कार्ड बंद होने और उसे दोबारा चालू कराने में सहायता के नाम पर भी लोगों को झांसे में लिया जाता था।

एक आरोपी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी रूपलाल कुमार पोद्दार का पूर्व में भी साइबर अपराध से संबंधित मामला दर्ज रहा है। प्रेस विज्ञप्ति में उसके खिलाफ साइबर थाना, देवघर कांड संख्या 152/2017 का उल्लेख किया गया है।देवघर पुलिस ने साइबर अपराध से बचने के लिए आम लोगों से अपील की है कि किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर मोबाइल में APK फाइल डाउनलोड न करें और बैंक, UPI या कस्टमर केयर के नाम पर मांगी गई संवेदनशील जानकारी साझा न करें।

देवघर में रंगदारी मामले के वांछित चार आरोपी गिरफ्तार, दो पिस्टल और कारतूस बरामद

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देवघर। देवघर नगर थाना क्षेत्र में फिल्म देखने के दौरान मारपीट कर रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के पास से दो पिस्टल, छह जिंदा कारतूस और एक ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो बरामद की गई है।

पुलिस के मुताबिक, घटना 11 सितंबर 2026 की रात की है। अमरनाथ केशरी अपने बेटे और परिवार के साथ VIOROY Eyelex में फिल्म देखने पहुंचे थे। फिल्म के मध्यान्तर के दौरान कथित तौर पर कुख्यात अपराधी विकास पलिवार उर्फ भाखड़ बोस अपने तीन साथियों के साथ अमरनाथ केशरी के बेटे के साथ मारपीट करने लगा और रंगदारी की मांग की।

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घटना को लेकर अमरनाथ केशरी के लिखित आवेदन पर नगर थाना में कांड संख्या 357/26, दिनांक 12 सितंबर 2026 को बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।

सदर अस्पताल के पास से चारों आरोपी पकड़े गए

पुलिस के अनुसार 13 सितंबर को करीब तीन बजे सूचना मिली कि मामले के वांछित आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ हथियार लेकर ब्लैक स्कॉर्पियो में सवार होकर सदर अस्पताल क्षेत्र में घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर गठित टीम ने तत्काल कार्रवाई की।

पुलिस ने सदर अस्पताल के समीप हरिशरणम कुटिया के पीछे घेराबंदी कर चार संदिग्धों को पकड़ लिया। पूछताछ में उनकी पहचान रिषभ राज उर्फ रिषभ केशरी, विकास पलिवार उर्फ भाखड़ बोस, सौरभ श्रृंगारी और प्रशांत कुमार झा के रूप में हुई।

दो पिस्टल और छह जिंदा कारतूस बरामद

पुलिस के मुताबिक तलाशी के दौरान विकास पलिवार के कमर से एक पिस्टल तथा रिषभ राज उर्फ रिषभ केशरी के पास से एक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इसके अलावा सौरभ श्रृंगारी के पास से दो और प्रशांत कुमार झा के पास से दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

बरामद कारतूसों में 7.65 एमएम अंकित होने की बात पुलिस ने कही है। मौके से एक ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH15AR2703 है, भी जब्त की गई।

अलग से आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज

हथियार और कारतूस बरामदगी के मामले में नगर थाना में कांड संख्या 358/26, दिनांक 13 सितंबर 2026 दर्ज किया गया है। इसमें बीएनएस की धारा 308(2), 111(4), 61(2) तथा आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार गिरोह से जुड़े हैं आरोपी

पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार आरोपी संगठित अपराध गिरोह से जुड़े सक्रिय सदस्य हैं। पुलिस के अनुसार ये लोग अवैध हथियारों का भय दिखाकर दुकानदारों और राहगीरों को धमकाने, रंगदारी मांगने तथा रंगदारी वसूलने के अलावा जमीन पर जबरन कब्जे जैसी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं।

पुलिस ने यह भी बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ 40 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि इन सभी मामलों में आरोपों की पुष्टि संबंधित न्यायालयों के अंतिम फैसलों से ही होगी।

ये आरोपी गिरफ्तार

  1. रिषभ राज उर्फ रिषभ केशरी, उम्र 31 वर्ष, निवासी जलसार रोड, नगर थाना क्षेत्र, देवघर।
  2. विकास पलिवार उर्फ भाखड़ बोस, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी शिवगंगा लेन, नगर थाना क्षेत्र, देवघर।
  3. सौरभ श्रृंगारी, उम्र 26 वर्ष, निवासी पंडित बी.एन. झा पथ, नगर थाना क्षेत्र, देवघर।
  4. प्रशांत कुमार झा, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी करनीबाग, कुंडा थाना क्षेत्र, देवघर।

पुलिस के अनुसार ये लोग भी सहयोगी

पुलिस ने मामले में अनुभव नरौने उर्फ सोनू नरौने, छोटू श्रृंगारी, आस्तिक पलिवार और मोनू पंडित, सभी नगर थाना क्षेत्र, देवघर, के नाम सहयोगियों के रूप में बताए हैं। इनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है।

बरामदगी:

  • 2 पिस्टल
  • 6 जिंदा कारतूस
  • ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो, रजिस्ट्रेशन नंबर JH15AR2703

देवघर में हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कार्बाइन और दो मैगजीन के साथ युवक गिरफ्तार

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देवघर // जिले में अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में कुण्डा थाना क्षेत्र के कोरियासा मैदान के आसपास पुलिस ने छापेमारी कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक कार्बाइन मशीन गन (CMG), दो मैगजीन और एक कीपैड मोबाइल बरामद किया गया है।

पुलिस के अनुसार, 10 सितंबर 2026 को पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि कुण्डा थाना क्षेत्र के कोरियासा मैदान के आसपास कुछ अपराधी अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री के उद्देश्य से जुटे हुए हैं। सूचना के आधार पर हथियार बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया।

टीम ने कोरियासा मैदान के आसपास संदिग्ध स्थानों की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया।

गंजी के अंदर छिपाकर रखा था हथियार

गिरफ्तार युवक की तलाशी लेने पर उसकी गंजी के अंदर बाईं ओर छिपाकर रखा गया एक थैला मिला। थैले की जांच करने पर उसमें काले रंग की एक कार्बाइन मशीन गन (CMG) और दो मैगजीन बरामद हुईं। इसके अलावा आरोपी के पास से एक कीपैड मोबाइल फोन भी मिला।पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान सूरज कुमार सिंह (28 वर्ष), पिता भरत सिंह, निवासी रोहिणी परमेश्वर चौक, थाना जसीडीह, जिला देवघर के रूप में की है।

पहले भी जेल जा चुका है आरोपी

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार सूरज कुमार सिंह का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। वह देवीपुर थाना कांड संख्या 137/2019, दिनांक 19 अगस्त 2019, धारा 392 भादवि के मामले में जेल जा चुका है। इसके अलावा बांका उत्पाद थाना क्षेत्र में शराब के अवैध परिवहन से जुड़े मामले में भी उसके जेल जाने की जानकारी पुलिस ने दी है।

बरामद सामान

पुलिस द्वारा जारी विवरण के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के पास से निम्न सामान बरामद किया गया है—-

  • कार्बाइन मशीन गन (CMG) — 01-
  • कार्बाइन मशीन गन की मैगजीन — 02-
  • I-Tel कंपनी का कीपैड मोबाइल — 01

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद हथियार आरोपी तक कैसे पहुंचा और इसके पीछे किसी बड़े हथियार तस्करी नेटवर्क की भूमिका तो नहीं है। मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है।

हत्या के मामले में आरोपी को अदालत से राहत, एडीजे-1 की अदालत ने किया रिहा

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देवघर। चार वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में देवघर की अदालत ने आरोपी को साक्ष्यों के आधार पर रिहा कर दिया। मामले की सुनवाई एडीजे-1 राजीव रंजन की अदालत में हुई। यह मामला सेशन ट्रायल केस नंबर 323/2022 से संबंधित है।

मामले के अनुसार, वर्ष 2021 में जसीडीह थाना क्षेत्र के रोहिणी इलाके में एक नाबालिग युवक की हत्या का आरोप लगाया गया था। घटना के बाद मृतक के परिजनों की ओर से पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई आगे बढ़ाई।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सभी गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से भी अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा गया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से मामले के विभिन्न पहलुओं पर बहस की गई।

साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे-1 राजीव रंजन की अदालत ने आरोपी को रिहा कर दिया। अदालत के इस आदेश के बाद आरोपी को मामले में राहत मिली।

घटना 22 दिसंबर 2021 की है घटना के संबंध बताया जाता है कि 14 वर्षीय नाबालिक लापता हो गया जिसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू किया और जिन दोस्तों के साथ देखा गया था पुलिस को उन सभी के बारे में जानकारी दी गई। जिसके बाद पुलिस ने कुश कुमार से पूछताछ की। इसके बाद उसकी निशानदेही पर पलंगा पहाड़ी स्थित जंगल से नाबालिक का शव बरामद किया गया था । फर्दबयान में शव को तीन बोरों में रखे होने का भी उल्लेख किया गया था ।

पूर्व विधायक स्व. दुर्गा सोरेन की जयंती पर रक्तदान शिविर आयोजित

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बाढ़ का जायजा लेने के क्रम में पूर्व विधायक सीता सोरेन ने महाविद्यालय के छात्रों से मुलाकात कर समस्याओं को जाना।

साहिबगंज// दुर्गा सोरेन सेना (DSS) की ओर से झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता स्व.दुर्गा सोरेन की जयंती के अवसर पर साहिबगंज सदर अस्पताल परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके उपरांत लोहंडा मोहल्ले में स्थित दुर्गा सोरेन सेना के कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक सीता सोरेन एवं दुर्गा सोरेन सेना (DSS) की केंद्रीय अध्यक्ष जय श्री सोरेन उपस्थिति रही।

कार्यक्रम का आयोजन दुर्गा सोरेन सेना के जिला अध्यक्ष संजय कुमार साह के नेतृत्व मे किया गया। आयोजित कार्यक्रम व शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जामा की पूर्व विधायक सीता सोरेन एवं दुर्गा सोरेन सेना की केंद्रीय अध्यक्ष जय श्री सोरेन उपस्थित रहीं।

अतिथियों ने स्व.दुर्गा सोरेन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया।इस अवसर पर पूर्व विधायक सीता सोरेन ने कहा कि रक्तदान एक पुनीत कार्य है। हमारे द्वारा किया गया रक्तदान किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।समर्थकों एवं स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वेच्छा से रक्तदान किया। सामाजिक कार्यक्रम व रक्तदान शिविर उपरांत पूर्व विधायक सीता सोरेन व दुर्गा सोरेन सेना (DSS) की केंद्रीय अध्यक्ष जय श्री सोरेन साहिबगंज गंगा नदी में आई बाढ़ से हुए प्रभावित क्षेत्र का जायजा भी लिया,

इसी क्रम में उन्होंने साहिबगंज महाविद्यालय के छात्रावास के छात्रों से मिलकर बाढ़ में हो रही परेशानियों के बारे में जाना, इसके साथ-साथ उन्होंने त्वरित मामले की पूरी जानकारी साहिबगंज उपयुक्त को दूरभाष पर दी। इसी क्रम में साहिबगंज महाविद्यालय के छात्रों ने अपनी कई समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके समक्ष रखा। मौके पर समर्थक सैकड़ो की भीड़ में उपस्थित देखें।

जहरीले सांप के डंसने से पूर्व मुखिया की मौत, इलाज के दौरान देवघर सदर अस्पताल में तोड़ा दम

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देवघर // मोहनपुर। देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड क्षेत्र में जहरीले सांप के काटने से एक पूर्व मुखिया की मौत हो गई। मृतका की पहचान पूजा देवी (36 वर्ष) के रूप में हुई है। घटना के बाद परिवार के साथ-साथ इलाके में भी शोक का माहौल है।

जानकारी के अनुसार पूजा देवी गुरुवार शाम अपने घर से मोहनपुर स्थित शिव मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए जा रही थीं। इसी दौरान रास्ते में एक जहरीले सांप ने उन्हें डंस लिया। सांप के डंसने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ीं।

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मृतक का फाइल फोटो

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन उन्हें पहले दुबे बाबा मंदिर लेकर पहुंचे। उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए बाद में देवघर सदर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने इलाज शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पति समेत परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

ग्रामीणों ने बताया कि पूजा देवी सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहती थीं। उनके निधन से पंचायत क्षेत्र में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य रखने की हिम्मत दी।

प्रज्ञा केंद्रों को सख्त हिदायत: गलत तरीके से आवेदन करने पर होगी कार्रवाई

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उप निर्वाचन पदाधिकारी का कड़ा निर्देश: प्रज्ञा केंद्र संचालक गलत तरीके से न करें जाति, आवासीय व आय प्रमाणपत्र का आवेदन

देवघर // भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के आलोक में और पारदर्शी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सागरी बराल, देवघर द्वारा दो महत्वपूर्ण ऑनलाइन बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों के माध्यम से देवघर जिला अंतर्गत सभी सीएससी (CSC) मैनेजर, वीएलई (VLE/प्रज्ञा केंद्र संचालकों) और सभी बीएलओ (BLO) सुपरवाइजरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

प्रज्ञा केंद्रों को सख्त हिदायत: गलत तरीके से आवेदन करने पर होगी कार्रवाई

सभी सीएससी मैनेजर और वीएलई (VLE) के साथ आयोजित ऑनलाइन बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि कोई भी प्रज्ञा केंद्र संचालक गलत या फर्जी तरीके से जाति, आवासीय, और आय प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि आवेदनों की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित प्रज्ञा केंद्र संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

बीएलओ सुपरवाइजरों को निर्देश: छूटे न कोई भी नया मतदाता

इसके अलावा उप निर्वाचन पदाधिकारी ने देवघर जिले के सभी बीएलओ (BLO) सुपरवाइजरों के साथ एक विशेष जूम मीटिंग (Zoom Meeting) की। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत मतदाता सूची को अद्यतन करने की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी सुपरवाइजरों को निर्देशित किया कि जिले का कोई भी योग्य और नया मतदाता छूटने न पाए। आगे उन्होंने सभी बीएलओ को फील्ड में सक्रिय रहने तथा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 (Form-6) की एंट्री ज्यादा से ज्यादा करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता और शत-प्रतिशत पंजीकरण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

देवघर में ब्राउन शुगर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सात गिरफ्तार

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जमुनिया जंगल के यात्री शेड के पास पुलिस ने की छापेमारी, 17.05 ग्राम ब्राउन शुगर और 1.04 लाख रुपये बरामद

देवघर। जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मोहनपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए जमुनिया जंगल के पास स्थित यात्री शेड से कथित तौर पर ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री में शामिल सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, 8 सितंबर 2026 को पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया यात्री शेड के पास कुछ लोग ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री के लिए मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुलदीप कुमार के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया।

पुलिस टीम ने सूचना का सत्यापन करने के बाद जमुनिया जंगल के समीप यात्री शेड में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने सात लोगों को कथित रूप से ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री करते हुए पकड़ा।

पुलिस ने क्या-क्या किया बरामद?

छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से करीब 17.05 ग्राम ब्राउन शुगर और 1,04,990 रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस ने बरामद नशीले पदार्थ और नकदी को जब्त कर लिया है।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में—

  1. हरि मंडल उर्फ हरिहर मंडल (50 वर्ष), घुठियाबड़ा असहना, मोहनपुर।
  2. गौतम झा (24 वर्ष), चकरमा, मोहनपुर।
  3. राहुल कुमार (22 वर्ष), हिण्डोलावरण, मोहनपुर।
  4. दीपू यादव (21 वर्ष), हिण्डोलावरण, मोहनपुर।
  5. लखन मरांडी (25 वर्ष), पुठियाबड़ा असहना, मोहनपुर।
  6. रंधीर यादव (30 वर्ष), चौपा, मोहनपुर।
  7. विकास कुमार (21 वर्ष), ढाबी, मोहनपुर।

सभी आरोपी देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं।

दो मामलों का आपराधिक इतिहास

पुलिस द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक, आरोपियों से जुड़े आपराधिक इतिहास में कुंडा थाना कांड संख्या 85/2025, दिनांक 20 अप्रैल 2025, जिसमें BNS की धारा 109(1)/308(5) एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27 का उल्लेख है, शामिल है।

इसके अलावा मोहनपुर थाना कांड संख्या 06/2026, दिनांक 10 जनवरी 2026, धारा 21(b) NDPS Act के तहत दर्ज मामले का भी उल्लेख पुलिस ने किया है।

पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री से जुड़े नेटवर्क की भी जांच की जा रही है।

छापामारी दल का नेतृत्व:
सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, देवघर कुलदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की।

झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का निधन, गिरिडीह के निजी अस्पताल में ली अंतिम सांस

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गिरिडीह/रांची। झारखंड की राजनीति से रविवार सुबह एक दुखद खबर सामने आई है। राज्य सरकार के मंत्री एवं गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू का निधन हो गया है। उन्होंने गिरिडीह स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। जानकारी के अनुसार, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें गिरिडीह के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

इलाज के दौरान उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टरों के प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।

शिक्षक दिवस कार्यक्रम में हुए थे शामिल

बताया जा रहा है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू शामिल हुए थे। इसी दिन गिरिडीह के इस्लामिया उर्दू मिडिल स्कूल के शताब्दी समारोह में भी उन्होंने शिरकत की थी। कार्यक्रम में उन्होंने स्कूलों में कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर भरोसा दिलाया था। सुदिव्य कुमार सोनू झारखंड सरकार में नगर विकास एवं आवास, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वह गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी थे। उनके निधन की खबर से गिरिडीह सहित पूरे झारखंड के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है। अंतिम संस्कार और राजकीय सम्मान समेत अन्य औपचारिकताओं को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।

विधायक जयराम महतो के खिलाफ FIR दर्ज

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साहिबगंज // डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो के खिलाफ धनबाद के बरवाअड्डा थाना में दर्ज कांड संख्या 146/26 को लेकर उनकी अविलंब गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है।

झारखंड पुलिस एसोसिएशन,केंद्रीय कार्यालय रांची की ओर से की गई गिरफ्तारी की मांग का जैप-9 पुलिस एसोसिएशन ने भी पूर्ण समर्थन किया है। पूरे मामले की जानकारी और एसोसिएशन की मांग को लेकर झारखंड पुलिस एसोसिएशन, साहिबगंज शाखा जैप-9 के अध्यक्ष अमलेश कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि एसोसिएशन की ओर से पुलिसकर्मियों के सम्मान,सुरक्षा और गरिमा को लेकर इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। एसोसिएशन के आरोपों के मुताबिक, 21 अगस्त 2026 की रात विधायक जयराम महतो ने बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार को व्हाट्सऐप कॉल के जरिए कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए धमकी दी।आरोप है कि इसके बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ थाना पहुंचे और थाना प्रभारी के कार्यालय कक्ष में कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया। इस दौरान टेबल पर रखे सामान को इधर-उधर करने और नाम पट्टिका तोड़ने का भी आरोप लगाया गया है।

इसी मामले में बरवाअड्डा थाना में कांड संख्या 146/26 दर्ज किया गया है। अब झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए पांच दिनों के भीतर विधायक जयराम कुमार महतो समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की मांग की है।वहीं साहिबगंज जैप-9 पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष अमलेश कुमार सिंह ने कहा कि पुलिसकर्मियों की गरिमा और सम्मान से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

झारखंड में परिसीमन को लेकर रांची में आदिवासी एकता महाजुटान, आरक्षित सीटों का अनुपात बनाए रखने की उठी मांग

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रांची, 30 अगस्त 2026। झारखंड में परिसीमन को लेकर आदिवासी समाज की ओर से रविवार को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महाजुटान रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा सामाजिक-आर्थिक हितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया।

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महाजुटान में शामिल लोगों और वक्ताओं ने परिसीमन के दौरान लोकसभा और विधानसभा में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों का अनुपात बढ़ी हुई सीटों के अनुरूप बनाए रखने की मांग पर जोर दिया। उनका कहना था कि परिसीमन की प्रक्रिया में आदिवासी समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संवैधानिक संरक्षण का ध्यान रखा जाना जरूरी है।

अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुटता का संदेश

रैली में आदिवासी समाज से आपसी एकजुटता बनाए रखने और अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से आवाज उठाने का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि अधिकार, सम्मान और विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष लोकतांत्रिक तरीके से जारी रखा जाएगा।महाजुटान के दौरान आदिवासी अधिकारों पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करने, राजनीतिक उपेक्षा का विरोध करने तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक हितों की सुरक्षा के लिए एकजुट रहने की बात कही गई।

परिसीमन में प्रतिनिधित्व का मुद्दा प्रमुख

आयोजकों के अनुसार, परिसीमन का प्रभाव झारखंड में राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ सकता है। ऐसे में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा और विधानसभा सीटों के अनुपात को लेकर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी मुद्दे को लेकर रैली में लोगों ने अपनी मांगों को मजबूती से सामने रखा।

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महाजुटान के माध्यम से आदिवासी समाज ने संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक-आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास जारी रखने का संदेश दिया।

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रैली से पहले आयोजकों की ओर से लोगों से रविवार सुबह 9 बजे मोरहाबादी मैदान पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई थी।

युवती की जहर देकर हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद, गोड्डा स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला

11 गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अनवर अंसारी को ठहराया दोषी

BNS की धारा 69 में 7 साल की सजा, SC-ST एक्ट के तहत आजीवन सश्रम कारावास

दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी, जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान

गोड्डा // युवती को कथित रूप से जहर देकर हत्या करने के मामले में गोड्डा की विशेष अदालत ने आरोपी अनवर अंसारी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। स्पेशल कोर्ट सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार पवन की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान सामने आए साक्ष्यों और 11 गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी माना।

अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत दोषी पाते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

वहीं, अदालत ने आरोपी को एससी-एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत भी दोषी माना। इस धारा के तहत अदालत ने उसे आजीवन सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को चार महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दोनों सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश

अदालत ने अपने फैसले में दोनों धाराओं में दी गई सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया है। इस कारण आरोपी को अलग-अलग सजा जोड़कर अतिरिक्त अवधि नहीं भुगतनी होगी। मामले में अदालत के फैसले के बाद आरोपी को जेल में ही सजा काटनी होगी।

मृतका की मां ने दर्ज करायी थी प्राथमिकी

मामला गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र से जुड़ा है। आरोपी अनवर अंसारी सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र के घटियारी गांव का रहने वाला बताया गया है।मामले में तसरिया गांव निवासी बड़ी पहाड़िन ने अपनी पुत्री की मौत को लेकर सुंदरपहाड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि उसकी पुत्री को जहर देकर उसकी हत्या की गई।

गवाही और साक्ष्यों के आधार पर आया फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों की गवाही पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनायी।

अदालत के इस फैसले को मामले में न्यायिक प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।

बाबा बैद्यनाथ धाम में शुरू हुई स्पर्श पूजा

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देवघर // बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में एक माह तक चले राजकीय श्रावणी मेला 2026 का शुक्रवार को विधिवत समापन हो गया। मेले के अंतिम दिन जिला प्रशासन और पुलिस के वरीय अधिकारियों ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा-अर्चना की और सफल आयोजन के लिए बाबा का आशीर्वाद लिया।

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उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया, पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर, उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा, नगर आयुक्त सुलोचना मीना तथा अनुमंडल पदाधिकारी सह बाबा मंदिर प्रभारी रवि कुमार ने बाबा बैद्यनाथ की विशेष पूजा की। इसके बाद मंदिर में जलार्पण के लिए लगाए गए अर्घा को हटाया गया।

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अर्घा हटाए जाने के बाद अधिकारियों को बाबा बैद्यनाथ की षोडशोपचार विधि से पूजा कराई गई। इस दौरान विधि-विधान के साथ बाबा की आराधना की गई। पूजा के पश्चात उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने राजकीय श्रावणी मेला के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन के लिए बाबा बैद्यनाथ को नमन करते हुए आभार व्यक्त किया।

मेला के बाद शुरू हुई स्पर्श पूजा

राजकीय श्रावणी मेला के समापन और अर्घा हटाए जाने के साथ ही बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए स्पर्श पूजा की शुरुआत हो गई। इससे श्रद्धालुओं को बाबा बैद्यनाथ के सीधे दर्शन और स्पर्श पूजा का अवसर मिलने लगा।पूजा-अर्चना के बाद उपायुक्त ने मां तारा मंदिर परिसर से श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण भी किया।

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इस अवसर पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल कुमार भारती, सहायक मंदिर प्रभारी संतोष कुमार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी सहित जिला प्रशासन, पुलिस एवं मंदिर प्रबंधन से जुड़े अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे।