झारखंड की आवाज

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Court News। दो भाइयों की हत्या मामले में 10 दोषियों को उम्रकैद सजा

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पाकुड़। महेशपुर थाना क्षेत्र के गणेशपुर दोहरे हत्याकांड में अदालत ने बुधवार को 10 दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने मामले में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर दो महिला आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

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पाकुड़ कोर्ट

अदालत ने इससे पहले 1 अक्टूबर को मामले में 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था। बुधवार को दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने सभी को उम्रकैद की सजा सुनायी।

इन 10 दोषियों को मिली उम्रकैद

सजा पाने वालों में प्रधान सोरेन, ताहा सोरेन उर्फ डेनेक, रामजी सोरेन, रमेश सोरेन, ईश्वर सोरेन, लिलू सोरेन, सोहन हेम्ब्रोम, रोशन सोरेन उर्फ राजेन सोरेन, बीपी सिंह सोरेन और कालिदास सोरेन शामिल हैं।

एक-एक लाख रुपये का जुर्माना

अदालत ने सभी दोषियों को भादवि की धारा 302/149 के तहत आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ-साथ एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।

वहीं, मामले में आरोपी दो महिलाओं को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपों से बरी कर दिया। दोहरे हत्याकांड में अदालत के इस फैसले के बाद मामले का न्यायिक रूप से अहम चरण पूरा हुआ है।

हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का निधन, सोरेन परिवार में शोक की लहर

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रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन का निधन हो गया है। उन्होंने 7 अक्टूबर 2026 की शाम रांची के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। अस्पताल से जुड़े अधिकारियों ने उनके निधन की पुष्टि की है।

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रूपी सोरेन लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थीं और रांची के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया था। रिपोर्टों के मुताबिक, उनकी उम्र करीब 80 वर्ष थी।

सोरेन परिवार में शोक का माहौल

रूपी सोरेन के निधन की खबर सामने आते ही सोरेन परिवार, करीबियों और झामुमो समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार के करीबी और समर्थक अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं।

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रूपी सोरेन झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता और झामुमो के संस्थापक रहे शिबू सोरेन की पत्नी थीं। उनके निधन से सोरेन परिवार को एक और बड़ा व्यक्तिगत आघात लगा है।

चिकित्सकों ने दी निधन की जानकारी

रूपी सोरेन के निधन की जानकारी चिकित्सक डॉ. दीपक गुप्ता और डॉ. उज्जवल राय की ओर से दी गई।

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निधन की खबर के बाद झारखंड के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी शोक की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है।

आठ किलो अवैध गांजा व 45,600 रुपये नगद के साथ एक गिरफ्तार

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झारखंड और बिहार में खपाया जाता था अवैध गांजा

साहिबगंज। अवैध गांजा कारोबार के खिलाफ नगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।ये जानकारी नगर थाना प्रभारी सह सर्किल इंस्पेक्टर अमित कुमार गुप्ता ने दी बताया गया कि पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गठित विशेष छापामारी दल ने बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 को कार्रवाई करते हुए नगर थाना क्षेत्र के नॉर्थ कॉलोनी, कालिंगा के सामने वाली गली से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

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गिरफ्तार आरोपी की पहचान करीब 38 वर्षीय मो. फिरोज अख्तर, पिता मो. मोफिल, निवासी छोटी कोदरजन्ना, थाना मुफस्सिल, जिला साहिबगंज के रूप में हुई है। उसके पास से सेलोटेप की सहायता से बंडल बनाया हुआ आठ बंडल गांजा, जिसका कुल वजन करीब आठ किलोग्राम, बरामद किया गया। इसके अलावा आरोपी के पास से 45,600 रुपये नकद, एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई।

बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि राज्य के बाहर से अवैध गांजा की खेप साहिबगंज लाई जाती है और साहिबगंज के अलावा मिर्जाचौकी, पीरपैंती एवं भागलपुर क्षेत्र में इसकी आपूर्ति की जाती है। इस अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष छापामारी दल का गठन किया गया था।

गुप्त सूचना मिलने के बाद टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांजा लेकर जा रहे मोटरसाइकिल सवार को दबोच लिया। आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

बरामदगी: आठ किलोग्राम गांजा, 45,600 रुपये नकद, एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल।

छापामारी दल में अंचलाधिकारी बासुकीनाथ टुडू, नगर थाना के पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता, पुलिस अवर निरीक्षक प्रकाश रंजन समेत नगर थाना के पुलिसकर्मी शामिल थे।

विधवा महिला ने नाती और दामाद पर लगाया गंभीर आरोप पुलिस जांच में जुटी

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रिखिया थाना क्षेत्र की महिला ने साइबर थाना में दिया आवेदन, दामाद, नाती व बैंककर्मी की मिलीभगत का लगाया आरोप

देवघर // रिखिया थाना क्षेत्र के बिहरोजी गांव निवासी इंद्रा देवी ने साइबर थाना में लिखित आवेदन देकर करीब 29 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर गबन किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। आवेदिका ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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आवेदन में इंद्रा देवी ने बताया है कि रिंग रोड निर्माण के लिए उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था। भू-अर्जन वाद संख्या 77/2022-23 के तहत मौजा एराजीदुम्मा स्थित खाता संख्या 13 में दर्ज करीब 1 एकड़ 75 डिसमिल जमीन का अधिग्रहण किया गया था। जमीन अधिग्रहण के संबंध में उन्हें नोटिस भी प्राप्त हुआ था।

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आवेदिका का आरोप है कि इसी दौरान उनके दामाद झारखंडी महतो और नाती कुंदन कुमार ने कथित रूप से आपसी मिलीभगत कर आधार कार्ड में नाम लिंक कराने सहित अन्य प्रक्रिया का सहारा लिया। आरोप है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एक कर्मचारी की मिलीभगत से इंद्रा देवी के नाम पर बैंक खाता खुलवाया गया। इसके बाद कथित रूप से उनके फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर खाते से करीब 29 लाख रुपये की राशि निकाल ली गई।

बैंक पहुंचने पर हुआ मामले का खुलासा

आवेदिका के अनुसार, जब वह बैंक पहुंचीं और अपने खाते से राशि निकालने की कोशिश की, तो उन्हें खाते में राशि उपलब्ध नहीं होने की जानकारी मिली। इसके बाद उन्हें कथित धोखाधड़ी की जानकारी हुई। मामले को लेकर उन्होंने साइबर थाना में लिखित शिकायत देकर पूरे प्रकरण की जांच, खाते की जांच तथा दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।

देवघर पुलिस की कार्यवाही, बाबा परिहस्त गिरोह का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार

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देवघर। गणेश पूजा के अवसर पर हुए गोलीकांड मामले में देवघर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नगर थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस द्वारा लगातार की जा रही छापेमारी के दौरान विशेष टीम ने आरोपी को शिवगंगा क्षेत्र के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अंकित झा उर्फ बुशली, उम्र करीब 24 वर्ष, पिता लक्ष्मी नारायण झा, निवासी शिवगंगा लेन, थाना नगर, जिला देवघर के रूप में हुई है।

गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, गणेश पूजा के अवसर पर हुए गोलीकांड को लेकर नगर थाना कांड संख्या 389/2026, दिनांक 02 अक्टूबर 2026 दर्ज किया गया था। मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर देवघर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था।

05 अक्टूबर 2026 की रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि गोलीकांड का आरोपी अंकित झा उर्फ बुशली शिवगंगा क्षेत्र में मौजूद है। सूचना के सत्यापन के बाद नगर थाना पुलिस एवं विशेष टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया।

देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से एक लोहे का देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 396/269, दिनांक 06 अक्टूबर 2026 के तहत बीएनएस और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।

पूछताछ में गोलीकांड में संलिप्तता स्वीकारने का दावा

पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी ने गणेश पूजा के अवसर पर हुए गोलीकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि आरोपी वर्तमान में बाबा परिहस्त के सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहा था।

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पुलिस का आरोप है कि आरोपी हथियार के बल पर शिवगंगा क्षेत्र में दुकानदारों से रंगदारी वसूलने तथा अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कराने का काम करता था।

आरोपी पर दर्ज हैं कई आपराधिक मामले

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार अंकित झा के खिलाफ नगर थाना में पहले से कई मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट में वर्ष 2018 से 2026 तक के कुल 11 कांडों का उल्लेख किया गया है। इनमें हत्या के प्रयास, मारपीट, आर्म्स एक्ट, रंगदारी समेत विभिन्न धाराओं से संबंधित मामले शामिल हैं।

पुलिस ने आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया है। मामले में गोलीकांड से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है।

छापेमारी टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी

कार्रवाई में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर देवघर तथा पु0नि0 सह थाना प्रभारी रवि ठाकुर, नगर थाना सहित पुलिस टीम के अन्य पदाधिकारी एवं जवान शामिल रहे।

Crime News। CSP से 2.45 लाख रुपये चोरी का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

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साहिबगंज। तालझारी थाना क्षेत्र के बड़ी भगियामारी गांव में सीएसपी से 2 लाख 45 हजार रुपये चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कोहिनूर शेख उर्फ कुन्दर शेख (20 वर्ष) और आदित्य यादव उर्फ सोनू यादव (24 वर्ष) के रूप में हुई है।

राजमहल एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीते 29 और 30 सितंबर की रात बड़ी भगियामारी स्थित अभिषेक आनंद के सीएसपी में चोरी की घटना हुई थी। चोर सीएसपी से 2 लाख 45 हजार रुपये लेकर फरार हो गए थे। मामले में तालझारी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी।

एसपी के निर्देश पर गठित हुई छापेमारी टीम

एसपी अमित कुमार सिंह के निर्देश पर चोरी की घटना के उद्भेदन के लिए विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस टीम ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए 5 अक्टूबर को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों में कोहिनूर शेख उर्फ कुन्दर शेख, पिता कौशर शेख उर्फ दरवेश शेख, निवासी नया बस्ती मोतीझरना महाराजपुर तथा आदित्य यादव उर्फ सोनू यादव, पिता गौतम यादव, निवासी हाथीगढ़ सकरीगली, थाना तालझारी शामिल हैं।

आदित्य के पास से बाइक और मोबाइल बरामद

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी आदित्य यादव के पास से चोरी की रकम में से 10 हजार रुपये बरामद किए गए हैं। इसके अलावा घटना में इस्तेमाल की गई हीरो स्प्लेंडर बाइक (जेएच18बी-3290) और एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त किया है।

चोरी के पैसे से खरीदी गई पल्सर बाइक

वहीं दूसरे आरोपी कोहिनूर शेख के पास से भी चोरी के 10 हजार रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस ने उसके पास से चोरी के पैसे से खरीदी गई बजाज पल्सर 125 सीसी बाइक भी बरामद की है। बाइक का चेसिस नंबर एमडी2सी19बीएक्स7टीपीई05841 बताया गया है। इसके अलावा एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है।

दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

छापेमारी टीम में ये पुलिसकर्मी रहे शामिल

चोरी की घटना के उद्भेदन में राजमहल इंस्पेक्टर राजीव रंजन, पुअनि संजीत कुमार मिश्रा, सअनि मनीष रंजन सहित सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और चोरी की रकम से संबंधित अन्य बिंदुओं की भी पड़ताल की जा रही है।

रिखिया में मालवाहक टेंपो चोरी का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार; चोरी का टेंपो बरामद

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पुलिस ने घटना में प्रयुक्त टेंपो भी किया बरामद, तीनों आरोपियों को भेजा न्यायिक हिरासत में

देवघर। रिखिया थाना क्षेत्र के महेशमारा गांव के पास मालवाहक टेंपो चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी गया मालवाहक टेंपो और घटना में प्रयुक्त एक अन्य टेंपो बरामद किया गया है।

जानकारी के अनुसार, 5 अक्टूबर 2026 को रिखिया थाना क्षेत्र के महेशमारा गांव के पास से मालवाहक टेंपो रजिस्ट्रेशन नंबर JH 15Y 2481 चोरी होने को लेकर बासुदेव यादव, उम्र करीब 23 वर्ष, पिता सुरेंद्र यादव, निवासी महेशमारा, रेलवे ओवरब्रिज के पास, ने रिखिया थाना में आवेदन दिया था।

अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला

आवेदन के आधार पर रिखिया थाना कांड संख्या 121/26, दिनांक 05.10.2026, धारा 303(2) BNS के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन कर जांच शुरू की गई।

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तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मामले में शामिल आरोपियों की पहचान करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया।

तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमित यादव उर्फ बाबा, उम्र करीब 20 वर्ष, पिता प्रेम प्रसाद यादव, कुन्दन कुमार उर्फ अंडे, उम्र करीब 19 वर्ष, पिता विष्णुदेव यादव तथा विकास यादव उर्फ बिजू, उम्र करीब 30 वर्ष, पिता मुनेश्वर महतो, सभी निवासी महतवाईनडीह, थाना रिखिया, जिला देवघर के रूप में हुई है।

पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

चोरी का टेंपो और घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान चोरी गया मालवाहक टेंपो JH 15Y 2481 बरामद किया है। इसके अलावा घटना को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए सवारी टेंपो JH 15X 5656 को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है।

छापेमारी टीम में ये पुलिसकर्मी रहे शामिल

छापेमारी दल में रिखिया थाना प्रभारी पु0अ0नि0 प्रभात कुमार, पु0अ0नि0 अनिल कुमार तथा स0अ0नि0 बेंजा उराँव एवं रिखिया थाना सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।

पुलिस की इस कार्रवाई से वाहन चोरी की घटना का सफलतापूर्वक उद्भेदन हुआ है।

देवघर में ATM चोरी: शटर तोड़कर पूरी मशीन उखाड़ ले गए चोर, ट्रैक्टर पर लादकर फरार

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देवघर। नगर थाना क्षेत्र के नंदन पहाड़ स्थित नदी सेवा आश्रम के बाहर लगे एसबीआई के एटीएम को अज्ञात चोरों ने देर रात निशाना बनाया। चोरों ने पहले एटीएम के शटर को तोड़ा और इसके बाद पूरी एटीएम मशीन को उखाड़कर ट्रैक्टर पर लाद लिया। घटना को अंजाम देने के बाद चोर एटीएम मशीन लेकर मौके से फरार हो गए।

सुबह स्थानीय लोगों को मिली घटना की जानकारी

मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों की नजर एटीएम के टूटे शटर और मशीन के गायब होने पर पड़ी। इसके बाद तत्काल इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी गई। एटीएम चोरी की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया।

मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस

सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ आसपास के लोगों से भी घटना के संबंध में जानकारी ली।

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पुलिस द्वारा घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस को उम्मीद है कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चोरों की पहचान हो सकेगी और यह पता लगाया जा सकेगा कि वारदात के बाद वे किस रास्ते से फरार हुए।

ट्रैक्टर से एटीएम ले जाने की आशंका

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, चोरों ने पूरी एटीएम मशीन को उखाड़कर ट्रैक्टर पर लादा और मौके से फरार हो गए। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, उससे आशंका जताई जा रही है कि चोरी की घटना में एक से अधिक अपराधी शामिल रहे होंगे।

रात की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इलाके की रात्रि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि एटीएम जैसी महत्वपूर्ण जगह पर इस तरह की घटना सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है।

चोरों की तलाश में जुटी पुलिस

नगर थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के अलावा घटना से जुड़े अन्य सुरागों को भी खंगाल रही है। एटीएम मशीन की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर भी जांच की जा रही है।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। एटीएम में कितनी नकदी मौजूद थी और चोरी में कितने लोग शामिल थे, इसकी आधिकारिक जानकारी जांच पूरी होने के बाद सामने आने की उम्मीद है।

बाइक चोरी के दो आरोपितों को छह-छह वर्ष की कठोर कारावास की सजा

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जामताड़ा कोर्ट। बाइक चोरी और चोरी की बाइक रखने के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने सोमवार को दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए छह-छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने मकसूद अंसारी और शहाबुद्दीन अंसारी पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर दोनों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

फैसला सुनाए जाने के बाद दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

मामले के अनुसार, 19 अक्तूबर 2025 को जामताड़ा थाना क्षेत्र के पोसोई मोड़ पर पुलिस वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने मकसूद अंसारी को एक बाइक के साथ पकड़ा। बाइक के कागजात की जांच करने पर पुलिस को उसके चोरी की होने का संदेह हुआ। जांच के बाद बाइक चोरी की पाई गई।

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पुलिस ने मकसूद अंसारी की निशानदेही पर उसके घर से तीन और बाइकें बरामद कीं। इसके बाद उसके बयान के आधार पर भीटरा गांव निवासी शहाबुद्दीन अंसारी के घर से भी चोरी की आठ बाइकें बरामद की गईं।

घटना को लेकर जामताड़ा थाना प्रभारी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज कराए गए। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी पाते हुए छह-छह वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

6 माह के अंदर फैसला : पत्नी की हत्या के मामले में पति को छह वर्ष का कठोर कारावास

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जामताड़ा कोर्ट। पत्नी की हत्या के मामले में सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत में सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई हुई। अदालत ने बिंदापाथर थाना क्षेत्र के पालाजोरी गांव निवासी पति मुकेश टुडू को दोषी पाते हुए छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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मामले के अनुसार, करमाटांड़ थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव निवासी जीव लाल हेंब्रम ने अपनी पुत्री गायत्री हेंब्रम की शादी पालाजोरी गांव निवासी मुकेश टुडू के साथ की थी। आरोप था कि शादी के बाद पति मुकेश टुडू, सास रश्मोनी मुर्मू और ससुर बाबू धन टुडू द्वारा गायत्री को प्रताड़ित किया जाता था।

चार मई 2026 की दोपहर करीब एक बजे जीव लाल हेंब्रम को सूचना मिली कि उनकी पुत्री को गमछे से बांधकर पलाश के पेड़ से लटका दिया गया है। सूचना मिलने के बाद वह घटनास्थल पर पहुंचे, जहां गायत्री पेड़ से लटकी मिली।

घटना को लेकर मृतका के पिता ने बिंदापाथर थाना में कांड संख्या 17/2026 दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज कराए गए। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मुकेश टुडू को दोषी पाते हुए छह वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा में आरोपित को जेल भेज दिया गया।

नाबालिग को शादी की नीयत से भगाने के मामले में आरोपी दोषी करार

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जामताड़ा कोर्ट। पॉक्सो के एक मामले में सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में अंतिम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने नाबालिग को शादी की नीयत से भगाने के मामले में आरोपित जीवन बाउरी को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई सात अक्तूबर को होगी।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, बागडेहरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी सूचक की नाबालिग पुत्री को 20 फरवरी 2026 को गांव का ही रहने वाला जीवन बाउरी शादी की नीयत से जबरन अपने साथ लेकर फरार हो गया था। काफी खोजबीन के बाद भी नाबालिग का पता नहीं चलने पर उसके परिजन ने 22 फरवरी को बागडेहरी थाना में मामला दर्ज कराया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में सात गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत जीवन बाउरी को दोषी करार दिया।

अब अदालत सात अक्तूबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी।

न्यायालय को गलत रिपोर्ट देना नगर थानेदार को पड़ा भारी, डीआइजी ने किया लाइन हाजिर

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दुमका। न्यायालय को जब्त बाइक की सही जानकारी नहीं देना दुमका नगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अशोक राम को भारी पड़ गया। करीब पांच साल पहले जब्त की गई बाइक की स्थिति को लेकर न्यायालय ने जब थाना से रिपोर्ट मांगी, तो पुलिस ने रिपोर्ट दी कि संबंधित नंबर की बाइक थाना में मौजूद नहीं है। बाद में तलाश शुरू हुई तो वही बाइक थाना के पास एक गड्ढे में जर्जर हालत में मिली। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी की अनुशंसा पर डीआइजी ने नगर थाना प्रभारी अशोक राम को लाइन हाजिर कर दिया।

न्यायालय ने बाइक की स्थिति की मांगी थी रिपोर्ट

मामला नगर थाना के सामने पेट्रोल पंप के पीछे रहने वाले विमान काहली की बाइक से जुड़ा है। करीब पांच वर्ष पहले पुलिस ने उनकी बाइक जब्त की थी। इसके बाद परिवहन विभाग की ओर से वाहन का चालान भी काटा गया था।

वाहन मालिक ने बाइक को मुक्त कराने के लिए न्यायालय में आवेदन दिया। न्यायालय ने नगर थाना को बाइक की स्थिति की जांच कर पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

थाना की रिपोर्ट में बताया गया- बाइक मौजूद नहीं

न्यायालय के आदेश के बाद थाना स्तर से बाइक की तलाश करने के बजाय रिकॉर्ड के आधार पर रिपोर्ट भेजी गई कि संबंधित नंबर की कोई बाइक नगर थाना में मौजूद नहीं है।

इसके बाद मामला उस समय और गंभीर हो गया, जब पुलिसकर्मियों ने जब्त वाहनों की गहनता से तलाश शुरू की।

थाने के पास गड्ढे में मिली जर्जर बाइक

तलाश के दौरान संबंधित बाइक नगर थाना के पास ही एक गड्ढे में जर्जर हालत में पड़ी मिली। बाइक मिलने के बाद थाना प्रभारी की ओर से न्यायालय को इसकी जानकारी दी गई।

पहले न्यायालय को बाइक थाना में नहीं होने की रिपोर्ट देना और बाद में उसी बाइक का थाना के पास मिलना सामने आने पर न्यायालय ने नाराजगी जतायी।

एसपी की अनुशंसा पर डीआइजी ने की कार्रवाई

मामले की जानकारी एसपी को मिलने के बाद न्यायालय को सही जानकारी नहीं देने के मामले को गंभीरता से लिया गया। एसपी ने नगर थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा डीआइजी से की।

अनुशंसा के बाद रविवार शाम इंस्पेक्टर अशोक राम को लाइन हाजिर कर दिया गया।

नए थाना प्रभारी की नियुक्ति तक संभालेंगे अतिरिक्त प्रभार

नए नगर थाना प्रभारी की नियुक्ति होने तक मुफस्सिल थाना प्रभारी जगन्नाथ धान नगर थाना का भी काम संभालेंगे।

करीब पांच साल से जब्त बाइक की स्थिति और उसके संबंध में थाना स्तर से न्यायालय को दी गई रिपोर्ट ने पुलिस के रिकॉर्ड, जब्त वाहनों की निगरानी और उनके रखरखाव को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

बच्चों को नशे से बचाने के लिए प्रशासन सख्त, उपायुक्त ने दिए कार्रवाई के निर्देश

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03 अक्टूबर 2026।
रांची // जिले में बढ़ते नशे के प्रचलन और इसकी चपेट में आ रहे स्कूली बच्चों को लेकर युवा राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता किश्तिज मिश्रा ने आज रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री जी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन के माध्यम से जिले में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने, विशेषकर स्कूलों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास निगरानी बढ़ाने, बच्चों को नशे से बचाने के लिए जागरूकता एवं काउंसलिंग की व्यवस्था करने तथा नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की गई।

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क्षितिज मिश्रा ने कहा कि आज नशे का प्रभाव केवल युवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि कम उम्र के बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। यह हमारे बच्चों के भविष्य और समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए नशे के खिलाफ प्रशासन और समाज को मिलकर निर्णायक अभियान चलाने की आवश्यकता है।

ज्ञापन प्राप्त करने के बाद उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री जी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संबंधित अधिकारियों को जिले के स्कूलों एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर नशीले पदार्थों की बिक्री और उपलब्धता के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

युवा राष्ट्रीय जनता दल ने प्रशासन की त्वरित पहल का स्वागत करते हुए कहा कि बच्चों के हाथ में किताब और खेल का सामान होना चाहिए, नशे का सामान नहीं। संगठन आगे भी नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाकर बच्चों और युवाओं को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन के साथ सहयोग करेगा।

साहिबगंज में गौरचन्द्र बागती हत्याकांड का खुलासा, चचेरा भाई निकला हत्यारा

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साहिबगंज: राधानगर थाना क्षेत्र के मोहनपुर चौक के पास गौरचन्द्र बागती की गला रेतकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, हत्या की वारदात को मृतक के चचेरे भाई बहादुर बागती ने अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।

एसपी के निर्देश पर गठित हुई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम

राजमहल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विमलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मोहनपुर चौक के समीप मोहनपुर निवासी गौरचन्द्र बागती की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक, साहिबगंज के निर्देश पर एसडीपीओ राजमहल विमलेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया गया।

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टीम ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों से मिले साक्ष्यों के साथ तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। जांच के क्रम में पुलिस का संदेह मृतक के चचेरे भाई बहादुर बागती पर गया।

पूछताछ में हत्या की बात कबूलने का पुलिस का दावा

पुलिस के मुताबिक, मृतक के चचेरे भाई बहादुर बागती को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। कड़ाई से पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बताया कि आपसी रंजिश और अमीन भाई के बढ़ते रसूख के कारण वह द्वेष की भावना से ग्रसित था। आरोपी कथित तौर पर लंबे समय से घटना को अंजाम देने की फिराक में था।

हत्या में प्रयुक्त चाकू और चप्पल बरामद

पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया है। इसके अलावा घटनास्थल से चप्पल भी बरामद की गई है। पुलिस ने बरामद सामान को जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है।

इस मामले में राधानगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर सुसंगत धाराओं के तहत अनुसंधान किया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी बहादुर बागती को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और हत्या से जुड़े अन्य तथ्यों की भी पड़ताल की जा रही है।

14 साल बाद परिवार से मिली बिछड़ी बेटी, देवघर प्रशासन और CWC के प्रयास से हुआ भावुक पुनर्मिलन

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देवघर। वर्षों पहले परिवार से बिछड़ी एक बेटी को आखिरकार 14 साल बाद उसका परिवार मिल गया। देवघर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया के दिशा-निर्देश और बाल कल्याण समिति (CWC) एवं देवघर बालिका गृह के लगातार प्रयासों से गढ़वा की रहने वाली वृंदा कुमारी का उसके परिजनों से सफल पुनर्मिलन कराया गया। लंबे समय बाद बेटी को सामने देखकर परिवार की आंखों में खुशी और भावुकता साफ नजर आई।

15 साल की उम्र में परिवार से बिछड़ गई थी वृंदा

गढ़वा जिले के रमना प्रखंड अंतर्गत चटनियां गांव की रहने वाली वृंदा कुमारी वर्ष 2011 में महज 15 वर्ष की उम्र में भटकते हुए पश्चिम बंगाल के हावड़ा पहुंच गई थी।

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उस समय वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। हावड़ा बाल कल्याण समिति ने करीब एक वर्ष तक उसकी देखभाल की। इसके बाद वर्ष 2012 में उसे देवघर बालिका गृह स्थानांतरित किया गया।

इलाज और काउंसिलिंग से स्थिति में हुआ सुधार

देवघर बालिका गृह में रहने के दौरान वृंदा की उचित देखभाल के साथ नियमित इलाज और काउंसिलिंग कराई गई। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया के दिशा-निर्देश में उसका रांची स्थित RINPAS में इलाज कराया गया। लगातार चिकित्सा, देखभाल और काउंसिलिंग के बाद उसकी मानसिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ।

इसी दौरान वृंदा को अपने परिवार और गांव से जुड़े कुछ पुराने नाम और सुराग याद आने लगे। इन्हीं सुरागों के आधार पर उसके परिवार की तलाश शुरू की गई।

सुराग मिलते ही शुरू हुई परिवार की तलाश

वृंदा से मिली जानकारी के आधार पर देवघर बाल कल्याण समिति ने उपायुक्त के निर्देश पर गढ़वा के रमना थाना प्रभारी और स्थानीय मुखिया से संपर्क किया। इसके बाद स्थानीय स्तर पर गहन खोजबीन शुरू की गई। लगातार प्रयास के बाद वृंदा के परिवार का पता लगाया गया।

परिवार ने वर्षों पहले यह उम्मीद तक छोड़ दी थी कि उनकी बेटी जीवित होगी। ऐसे में जब वृंदा के बारे में जानकारी मिली तो परिवार के लिए यह खबर बेहद भावुक कर देने वाली थी।

25 सितंबर को हुआ भावुक पुनर्मिलन

सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद 25 सितंबर 2026 को रमना थाना परिसर में वृंदा कुमारी को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। 14 साल बाद अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर परिवार भावुक हो उठा।

वृंदा अब अपने गृह जिले गढ़वा में अपने परिवार के साथ है। 15 वर्ष की उम्र में परिवार से बिछड़ी वृंदा ने करीब 14 साल बाद अपने परिजनों का साथ फिर से हासिल किया।

यह पूरा घटनाक्रम बताता है कि प्रशासनिक संवेदनशीलता, बाल कल्याण समिति के प्रयास, चिकित्सा देखभाल और लगातार खोजबीन के जरिए वर्षों से बिछड़े परिवारों को फिर से जोड़ा जा सकता है।