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बालिका से दुष्कर्म में चौकीदार को 20 वर्ष का सश्रम कारावास -

बालिका से दुष्कर्म में चौकीदार को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

Court News Today

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हमीरपुर // उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले मे आवासीय विद्यालय में ग्यारह वर्षीय बालिका के साथ स्कूल के चौकीदार ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कीर्ति माला सिंह ने बुधवार को आरोपित को बीस वर्ष का साश्रम कारावास व 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

अमरुद खिलाने के बहाने स्कूल के कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि राठ कोतवाली में 31 अगस्त 2023 को एक गांव के ग्रामीण ने तहरीर देकर बताया कि आज उसकी ग्यारह वर्षीय पुत्री शाम 4 बजे खेत से गाय चराकर घर लौट रही थी। जब वह रास्ते में नंदराम आवासीय स्कूल के सामने पहुंची तभी स्कूल के चपरासी शिवबालक पुत्र राजाराम निवासी पतखुरी थाना जरिया ने उसकी पुत्री को अमरुद खिलाने के बहाने स्कूल के कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब आरोपित टायलेट करने गया तो बच्ची भाग निकली और घर पहुंचकर पूरी घटना परिजनों को बताई।

अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि बतौर प्रतिकर पीड़िता को दिलाने का आदेश किया।

पुलिस ने आरोपित शिवबालक के खिलाफ धारा 376 एबी, 506 व 6 पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया। बुधवार को मुकदमें की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कीर्ति माला सिंह ने शिवबालक को 6 पॉक्सो का दोषी मानते हुए बीस वर्ष का साश्रम कारावास व 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि बतौर प्रतिकर पीड़िता को दिलाने का आदेश किया।

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