देवघर // एडीजे नवम मुकुलेश चंद्र नारायण की अदालत में चल रहे सेशन ट्रायल केस की सुनवाई पूरी की गयी। इसके बाद नामजद तीन आरोपियों में से दो आरोपी पंकज मंडल व पंचानंद मंडल को मारपीट और गाली गलौज की धाराओं में दोषी करार दिया गया। वहीं जानलेवा हमला की धारा में दोषमुक्त कर दिया गया। बाद में बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुरोध पर दोनों आरोपी को एडमोनेशन का लाभ देते हुए छोड़ दिया गया। एक आरोपी सरोजनी देवी को संदेह का लाभदेते हुए रिहा कर दिया। सभी आरोपी और शिकायतकर्ता कुंडा थाना क्षेत्र के किसनिडीह गांव का रहने वाले हैं । शिकायतकर्ता भुवनेश्वर मंडल की शिकायत पर कुंडा थाना में वर्ष 2018 में केस दर्ज हुआ था, जिसमें जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से छह लोगों ने गवाही दी और घटना का आंशिक समर्थन किया। अदालत में अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाया गया।
