देवघर एडीओ ने नोटिस जारी करते हुए कहा इस नोटिस से आपको पुनः सूचित किया जाता है कि आपका धर्मशाला / भवनकाफी जर्जर अवस्था में है एवं कभी भी किसी संभावित दुर्घटना की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

पूर्व में भी आपको नोटिस निर्गत करते हुए निदेश दिया गया हैं कि देवघर नगर निगम से सम्पर्क स्थापित कर भवन उपनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने भवनों की जाँच कराते हुए उसके मरम्मती एवं जर्जर मकान को तोड़ने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगें, जिसका अनुपालन आपके स्तर से अबतक अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त है। अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य एवं महाशिवरात्रि – 2025 में संभावित भीड़ एवं काफी संख्या में श्रद्धालुओं के आवागमन को देखते हुए आदेश दिया जाता हैं किअविलम्ब देवघर नगर निगम से सम्पर्क स्थापित कर भवन उपनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने भवनों की जाँच कराते हुए उसके मरम्मती एवं जर्जर मकान / धर्मशाला को तोड़ने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगें । उक्त आदेश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में अथवा आपके जर्जर भवन/धर्मशाला से किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर, उसकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी आपके उपर तय की जायेगी एवं साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-152 के तहत् विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी ।