झारखंड की आवाज

पर्याप्त सबूत के अभाव में पॉक्सो एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने किया रिहा -

पर्याप्त सबूत के अभाव में पॉक्सो एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने किया रिहा

देवघर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो विशेष तृतीय राजेन्द्र कुमार सिन्हा की अदालत ने पोक्सो एक्ट के आरोपित को अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस तथा गवाहों के बयान को सुनने के बाद रिहा कर दिया। आरोपित के खिलाफ कुंडा थाना में अक्टूबर 2024 में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। कुंडा थाना कांड संख्या 196/24 में कुंडा थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी को आरोपी बनाया गया था । जिसमें भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत 65(1) , 69, 89 351 (3) के अलावे पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 8 लगाई गई थी। दर्ज मुकदमा के अनुसार नाबालिक के साथ दुष्कर्म करना , जान से मारने की धमकी, किसी को बोलने पर बेच देने का भी आरोप लगाया गया था। आरोपी दिसंबर माह से केंद्रीय कारा देवघर में काराधीन था। अनुसंधान कर्ता ने मामले की जांच की और आरोप पत्र दाखिल किया । कोर्ट ने मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी को रिहा कर दिया। बचाव पक्ष की और से अधिवक्ता पप्पु कुमार यादव और वरीय अधिवक्ता बिरला नन्द चौधरी ने अपना पक्ष रखा वही सरकार की और से विशेष लोक अभियोजक ने अपना पक्ष रखा।

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