देवघर जिला के कुण्डा थाना क्षेत्र के बलिया चौकी मेडिकल में हुई गोलीबारी की घटना को लेकर कुंडा थाना में कांड सं०- 85/2025 दर्ज किया गया था।

धारा 308 (5) / 109 (1) BNS एवं 25 (9) Arms Amendment Act 2019 & 27 Arms Act 1959 के प्राथमिकी अभियुक्त ऋषि कुमार , मोहन कुमार , अमीत कुमार थाना- कुण्डा, जिला- देवघर तथा अन्य अज्ञात के विरुद्ध दर्ज उपरांत वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश में कांड उदभेदन को लेकर छापामारी टीम का गठन किया गया था । उक्त कांड का उदभेदन में 22.04.2025 को छापामारी के क्रम में तपोवन पहाड़ से मोहन यादव उर्फ लाल मोहन यादव, उम्र करीब 24 वर्ष, पिता प्राण यादव, सा0-बरदहिया, थाना मोहनपुर, जिला देवघर ऋषि रंजन कुमार उम्र करीब 22 वर्ष, पिता पवन कुमार यादव, सा०- नारहीपकरिया, थाना कुण्डा, जिला देवघर अमीत कुमार उम्र करीब 20 वर्ष, पिता- नवल किशोर यादव सा0- बगोईया, थाना मारगोमुण्डा, जिला- देवघर रितेश कुमार तुरी उम्र करीब 19 वर्ष पिता अशोक मिर्धा, सा० – किशनीडीह, तपोवन, थाना कुण्डा, जिला देवघर रघुनाथ कुमार मंडल उर्फ रघु मंडल उम्र करीब 22 पिता टिपन मंडल, सा०- तपोवन, थाना कुण्डा, जिलादेवघर संदीप कुमार मंडल उम्र करीब 21 वर्ष पिता नरेश मंडल, सा०- किशनीडीह, तपोवन, थाना कुण्डा जिला देवघर को पकड़ा गया। पकड़ाने उपरांत तालाशी के क्रम में 01 अवैध लोहे का पिस्टल पाया गया। इस संदर्भ में कुण्डा थाना कांड संख्या-86/2025, दिनांक 22.04.2025 आर्म्स एक्ट की धारा- 25 ( 1-B )a /26/35 दर्ज करके गिरफ्तार सभी व्यक्ति को उपस्थापन हेतु माननीय न्यायालय देवघर भेजा गया। जप्त सामानों की विवरणी लोहे की पिस्टल के बैरल की लंबाई करीब 15 cm, बट की लंबाई करीब 12cm पाया।