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नीट (NEET) परीक्षा को लेकर डीसी ने अधिकारियों व केंद्राधीक्षकों को दिए सख्त आदेश -

नीट (NEET) परीक्षा को लेकर डीसी ने अधिकारियों व केंद्राधीक्षकों को दिए सख्त आदेश

देवघर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर की अध्यक्षता में नीट (NEET) परीक्षा से जुड़े तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन समाहरणालय सभागार में किया गया।

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इस दौरान उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि 04 मई को आयोजित नीट परीक्षा जो कि NTA (National testing agency) के द्वारा आयोजित कराई जाएगी, जिसको लेकर जिले में कुल 05 परीक्षा केंद्र बनाये गए हैं, जहाँ ओएमआर शीट के मध्यम से परीक्षा होगी। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था व परीक्षार्थियों के आवश्यक सुविधाओं को लेकर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। साथ ही उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि सभी परीक्षार्थियों को अवगत हो कि 02 बजे से होने वाले परीक्षा हेतु सुबह 11 बजे तक अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाए, ताकि प्रवेश गेट पर ही उनकी बायोमेट्रिक जाँच एवं रिकॉर्डिंग आदि कराई जायेगी।इसके अलावे बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि परीक्षा के सफल आयोजन के लिए सभी केंद्राधीक्षक परीक्षा के आयोजन से संबंधित महत्वपूर्ण चेकलिस्ट तैयार कर लें। साथ ही परीक्षा आयोजन से संबंधित गाइडलाइन का अक्षरशः पालन सुनिश्चित हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे उन्होंने कहा कि सभी आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें, ताकि किसी भी प्रकार की संशय या समस्या न हो। साथ ही प्रतिभागियों के बैठने के लिए आवश्यक बेंच की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय व समुचित प्रकाश एवं सभी केंद्रों पर टेंट की व्यवस्था सुनिश्चित करा लें। इसके अलावे सभी सेंटर पर दिव्यांग परीक्षार्थी हेतु व्हील चेयर व्यवस्था कराने का निदेश उपायुक्त द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को दिया। आगे उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी एवं यातायात प्रभारी को निदेशित करते हुए कहा कि जिन-जिन केंद्रों पर परीक्षा होनी है उन क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर रखें, ताकि ट्रैफिक जाम की वजह से किसी भी परीक्षार्थी का एग्जाम न छुटे।

किसी अन्य के बदले परीक्षा में बैठना या परीक्षा के दौरान नकल करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई करें

आगे बैठक के दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ब्लूटूथ, मोबाइल, अन्य गैजेट) किसी अन्य के बदले परीक्षा में बैठना या परीक्षा के दौरान नकल करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई करें। साथ ही परीक्षा केंद्र पर अनाधिकार प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जो सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी और पेपर लीक से निपटने वाला एक भारतीय कानून है। बैठक के दौरान उपरोक्त के अलावा नगर आयुक्त रोहित कुमार, अपर समाहर्ता हीरा कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी मधुपुर राजीव कुमार, नजारत उपसमाहर्ता शैलेश कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल कुमार भारती, जिला परिवहन परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार, गोपनीय प्रभारी मुकेश कुमार, यातायात प्रभारी लक्ष्मण प्रसाद, जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक मधुकर कुमार के साथ-साथ संबंधित विभाग के अधिकारी व सभी केंद्राधीक्षक आदि उपस्थित थे।

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