झारखंड की आवाज

स्कूल संचालकों के लिए डीसी ने जारी किया आदेश कहा एक भी पेपर की कमी पर होगी सख्त कार्यवाही -

स्कूल संचालकों के लिए डीसी ने जारी किया आदेश कहा एक भी पेपर की कमी पर होगी सख्त कार्यवाही

देवघर उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी कि सभी विद्यालय के प्राचार्य/विद्यालय प्रबन्धन समिति एवं अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि देवघर जिलान्तर्गत विद्यालयों में परिचालित हो रहे वाहन एवं विद्यालय परिसर तक स्कूली छात्र/छात्राओं को आवागमन में प्रयुक्त होने वाले सभी वाहन यथा-बस, मैजिक, सवारी वाहन, ऑटो एवं टोटो आदि का वाहन से संबंधित कागजात अद्यतन नहीं रहता है।

WhatsApp and Telegram Button Code
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

जो कन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम 1988 एवं नियमावली का उल्लंघन है। बिना कागजातों के वाहनों का परिचालन होने से सरकार के राजस्व की क्षति होती है एवं दुर्घटना की स्थिति में जानमाल/आर्थिक क्षति होने की सभावना बनी रहती है। अतः इस दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से आप सभी प्रबन्धकों को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त अनुसार परिचालित हो रहे वाहनों के निम्न कागजातों का अद्यतन होना एवं क्रियाकलापों का अनुपालन होना आवश्यक है।

जरूरी कागजातों की सूची

वाहन पंजीकृत होना चाहिए।

वाहन का पथकर अद्यतन होना चाहिए।

वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन होना चाहिए।

वाहन का बीमा प्रमाण-पत्र अद्यतन होना चाहिए।

वाहन का परमिट अद्यतन होना एवं वाहन के बॉडी में अंकित रहना चाहिए।

वाहन का प्रदूषण प्रमाण-पत्र अद्यतन निर्गत होना चाहिए।

वाहन में Fire Extiguisher Kit उपलब्ध होना चाहिए।

वाहन में First Aid Box उपलब्ध होना चाहिए।

वाहन में सीट की संख्या से अधिक बच्चों को नहीं बैठाया जाना चाहिए।

साथ ही आवागमन को सुरक्षित बनाए रखने हेतु SCCoRS(Supreme Court Committee of Road Safety) के दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन होना चाहिए।

अतः सभी विद्यालय के प्राचार्य/विद्यालय प्रबन्धन समिति एवं अभिभावकों से अनुरोध है कि परिचालित वाहनों के लिए उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ताकि भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। अद्यतन प्रतिवेदन न रहने पर केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 एवं नियमावली 1989 के सुसंगत धाराओं एवं नियमों तथा MV(Ammendment) Act, 2019 एवं SCCoRS (Supreme Court Committee of Road Safety) के तहत् नियमानुसार आर्थिक जुर्माना एवं विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Comment