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स्कूलों व कॉलेजों के आसपास 100 मीटर दायरे में तंबाकू की बिक्री पर करें कार्रवाई : उपायुक्त -

स्कूलों व कॉलेजों के आसपास 100 मीटर दायरे में तंबाकू की बिक्री पर करें कार्रवाई : उपायुक्त

देवघर उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में जिलास्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

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इस दौरान उपायुक्त ने पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय व किये जा रहे अनुपालनों की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। साथ हीं बैठक के माध्यम से उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि हमलोगों को अपने जिले को पूर्ण रूप से तम्बाकु मुक्त जिला बनाने की मुहिम शुरू करने की आवश्यकता है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को तम्बाकू के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। इसके अलावे बैठक के दौरान उपायुक्त ने सरकारी कार्यालयों के अलावा स्वास्थ्य संस्थान, सरकारी व गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान आदि इलाकों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किये जाने के बाद इसे कड़ाई से लागू करने के लिए कार्य करने का निर्देश संबंधित थाना प्रभारियों व अंचलाधिकारियों को दिया। साथ हीं एक्ट के प्रावधानों को कड़ाई के साथ लागू करने के लिए जिले के सभी इलाकों में सघन जांच अभियान चलाने के साथ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

तम्बाकू व धुम्रपान के उपयोग को रोकने के उद्देश्य से चलाया जायेगा विशेष अभियानः-उपायुक्त

समीक्षा बैठक के क्रम में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया कि जिले में जागरूकता अभियान के साथ गठित टीम द्वारा तम्बाकू व धुम्रपान के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों से दण्ड की राशि वसूली की जायेगी। अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को तम्बाकू व धुम्रपान के उपयोग से होने वाले नुकसानों से अवगत कराया जायेगा। साथ हीं आवश्यक दण्ड की राशि भी उपस्थित दण्डाधिकारियों से उपरोक्त व्यक्ति से वसूली जायेगी। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्ण रूप को रोकने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों एवं सभी प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी व सभी थाना के प्रभारी को निदेशित किया है कि कोटपा-2003 के अनुपालन हेतु छापेमारी दलों द्वारा उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए किये जाने वाले कार्रवाई से उपायुक्त कार्यालय को सूचित करें। साथ हीं उपरोक्त आदेश के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188, 288, 269, 270 सहित अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधि सम्मत कार्रवाई करें।

1 thought on “स्कूलों व कॉलेजों के आसपास 100 मीटर दायरे में तंबाकू की बिक्री पर करें कार्रवाई : उपायुक्त”

  1. डिप्टी कमिश्नर द्वारा तंबाकू मुक्त जिला बनाने की पहल सराहनीय है। यह कदम न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभदायक साबित होगा। सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करना एक सही निर्णय है। जागरूकता अभियान और कड़े नियमों के साथ इस मुहिम को सफल बनाने की आवश्यकता है। क्या इस अभियान के लिए पर्याप्त संसाधन और सहयोग उपलब्ध हैं? WordAiApi

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