
राजकीय श्रावणी मेला-2025 के मद्देनजर श्रद्वालुओं की भीड को देखते हुए प्रत्येक रविवार समय प्रातः 11ः00 बजे से सोमवार रात्रि 12ः00 बजे तक सभी प्रकार की भारी वाहनों का पूर्णतः नो-इन्ट्री जोन:
दुमका की और से आने वाली सभी भारी वाहन ट्रक, ट्रेक्टर, एवं अन्य मालवाहक गाड़ी तीर नगर के पीछे या बायें सारवां होते हुये, गिरीडीह की ओर से आने वाली सभी भारी वाहन , ट्रक, ट्रेक्टर, एवं अन्य मालवाहक गाडी, चौधरीडीह मोड, चकाई/जमुई की ओर से आने वाली सभी भारी वाहन ट्रक, ट्रेक्टर, एवं अन्य मालवाहक गाडी, मानिकपुर मोड से 100 मी0 पीछे
भागलपुर /गोड्डा की ओर से आने वाली सभी भारी वाहन ट्रक, ट्रेक्टर, एवं अन्य मालवाहक गाडी, भगवान मोड़ के पीछे, सारॅवा/सारठ की ओर से आने वाली सभी भारी वाहन ट्रक, ट्रेक्टर, एवं अन्य मालवाहक गाडी, कर्णकोल मोड से 100 मी0 पीछे
सुलतानगंज की ओर से आने वाली सभी भारी वाहन ट्रक, ट्रेक्टर, एवं अन्य मालवाहक गाडी, दर्दमारा बॉर्डर से 100 मी0 पीछे एवं मधुपुर की ओर से आने वाली सभी भारी वाहन ट्रक, ट्रेक्टर, एवं अन्य मालवाहक गाडी एयरपोर्ट मोड़ होते हुए अपने गन्वव्य की ओर जायेगी।
आवश्यक सेवा वाली वाहन/ट्रक (सब्जी गाड़ी) का यातायात प्लान
रविवार एंव सोमवार को छोड़कर सभी ट्रक अपने-अपने नो इण्ट्री प्वांइट से रात्री 11ः00 बजे के बाद शहर में प्रवेश करेगी एंव सामान उतार कर सुबह 06ः00 बजे तक शहर से बाहर चली जाएगी। ट्रेन रैक की वाहन/ट्रकें टाभाघाट मोड से बाँये देवपुरा, रिखिया मोड, मोहनपुर, चौपा मोड होते हुए रात्रि 11ः00 बजे से सुबह 06ः00 बजे तक चलेगी।
उक्त के अलावे बैठक में यातायात एवं विधि-व्यवस्था हेतु निम्न निर्णय भी लिया गया
1. स्थानीय वाहनों एवं देवघर क्लब ग्राउण्ड से बासुकीनाथधाम के लिए मेला विशेष व्यवसायिक बसों के लिए जिला परिवहन विभाग द्वारा सभी प्रकार के कागजात की जाँच कर परमिट निर्गत किया जायेगा।
2.सभी प्रकार के वाहनों के स्वामी अपने-अपने वाहनों का निबंधन, बीमा प्रमाण-पत्र, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, परमिट एवं अन्य संबंधित प्रमाण-पत्र अद्यतन रखेंगे।
3.सभी प्रकार के यात्री वाहन निर्धारित संख्या से अधिक यात्रियों का ओवरलोडिंग नहीं करेंगे।
4.कोई भी वाहन चालक निर्धारित गति-सीमा से अधिक गति (Over Speed) एवं (Rash Driving) से वाहन नहीं चलाएँगे।
5.सभी मैक्सी एवं ऑटो रिक्शा 16 कि0मी0 अपने निर्धारित रूट के दायरे में चलाएँगे।
6.सभी वाहन स्वामी एवं संबंधित मोटर वाहन अधिनियम के सभी नियमों का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
निर्धारित किराया से अधिक की वसूली पर होगी कार्यवाही
7. देवघर आने वाले सभी यात्रियों/श्रद्धालुओं को किराये की जानकारी के लिए निर्धारित किराये की सूची सभी वाहनों में चिपकाया जायेगा। साथ ही निर्धारित किराये की सूची सभी सार्वजनिक स्थलों यथा-चकाई मोड़, नये निर्धारित स्थलों, आई0एस0बी0टी0 बस स्टैंड, बाधमारा, जसीडीह रेलवे स्टेशन, बैद्यनाथधाम रेलवे स्टेशन, देवघर रेलवे स्टेशन, मीना बाजार बस स्टैंड, खिजुरिया बस स्टैंड, शिवराम झा चौक, लक्ष्मीपुर चौक, टावर चौक, भी.आई.पी. चौक, सत्संग चौक एवं अन्य चौराहों पर सूचना पट्ट लगाया जायेगा, जिसे जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, देवघर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8.विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला-2025 के अवसर पर देवघर क्लब ग्राउण्ड से बासुकीनाथ (भाया-शहीद आश्रम रोड़, चौपामोड़, मोहनपुर, सरैयाहाट, हँसडीहा, नोनीहाट) पथ पर व्यवसायिक बसों का परिचालन हेतु उपर नया रूट लाईन निर्धारित किया गया हैं, जिसकी कुल दूरी 75 कि0मी0 है।
देवघर-बासुकीनाथ मुख्य पथ पर प्रति यात्री 45 कि0मी0 की दूरी के लिए 70/- रूपये किराया निर्धारित है।
अतः उक्त के आलोक में देवघर क्लब ग्राउण्ड से बासुकीनाथ (भाया-शहीद आश्रम रोड़, चौपामोड़-मोहनपुर-सरैयाहाट, हँसडीहा, नोनीहाट) पथ पर दूरी 75 कि0मी0 के आधार पर श्रावणी मेला-2025 अवधि तक नया किराना प्रति यात्री 100/- (एक सौ) रूपये निर्धारित की जाती है।
साथ ही बासुकीनाथ से देवघर वापसी भाया धोरमारा, हिण्डोलावरण-तपोववन-कुण्डा मोड़ से क्लब ग्राउण्ड प्रति यात्री 70/-) रूपया पूर्व की तरह ही रहेगा।
पुलिस अधीक्षक, देवघर के द्वारा बैठक में सख्त निदेश दिया गया कि उपरोक्त निर्धारित रूट लाईन एवं निदेश का पालन नहीं करने वाले वाहन मालिकों एवं सभी संबंधितों पर मोटन वाहन अधिनियम एवं अन्य के सुसंगत धाराओं के तहत् विधि-सम्मत् सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी। साथ ही विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के सौजन्य में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। नोट:
1.नो इन्ट्री जोन में जिला प्रशासन द्वारा निर्गत पास वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। बिना पास वाले वाहनों (इमरजेंसी वाहन जैसे-अग्निशमन, तेल टैंकर, पानी टैंकर, एम्बुलेंस, पी.सी.आर. इत्यादि को छोड़कर) का प्रवेश वर्जित रहेगा।
2. किसी भी प्रकार के वाहनों का चिन्हित स्थलों के अलावे अन्यत्र पार्किंग करने पर मोटरयान अधिनियम की सुसंगत प्रावधानों के अनुसार कठोर दण्डात्मक कार्रवाई किया जायेगा।