
दिल्ली भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने जारी की अधिसूचना, आधार कार्ड विवरण में संशोधन संबंधी दिशा-निर्देश
भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा आधार कार्ड से संबंधित विवरणों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा रहे हैं। ये परिवर्तन नागरिकों की गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं।
1️⃣ पारिवारिक विवरण में संशोधन : 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के आधार कार्ड में पिता का नाम पहले की तरह अंकित रहेगा।
18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के आधार कार्ड में से पिता अथवा पति का नाम हटाया जाएगा। यह जानकारी केवल आंतरिक रिकॉर्ड हेतु सुरक्षित रखी जाएगी।
2️⃣ जन्मतिथि का प्रदर्शन: अब आधार कार्ड पर केवल जन्म का वर्ष (Year) ही प्रदर्शित किया जाएगा।
जन्म की तिथि (Date) एवं महीना (Month) आधार कार्ड पर प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे।
3️⃣ लागू होने की तिथि: यह संशोधित व्यवस्था 15 अगस्त 2025 से संपूर्ण भारत में लागू कर दी जाएगी। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने आधार विवरण को अद्यतन कराने हेतु, आवश्यकता पड़ने पर, निकटतम आधार नामांकन/सुधार केंद्र से संपर्क करें।
नोट: यह संशोधन केवल आधार कार्ड पर दिखाई देने वाली जानकारी से संबंधित है। सभी मूल रिकॉर्ड UIDAI के डेटाबेस में संरक्षित रहेंगे।अधिक जानकारी व दिशा-निर्देशों के लिए कृपया हमारी आधिकारिक वेबसाइट www.uidai.gov.in पर विजिट करें या टोल-फ्री हेल्पलाइन 1947 पर संपर्क करें।
जारीकर्ता : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार