
देवघर// जिला मोहनपुर अंचल क्षेत्र अंतर्गत बाघाकुरा मौजा में द गोखला फ्रांसीसियन सोसाइटी द्वारा संचालित माउंट असीसी स्कूल के द्वारा तालाब के जमीन पर हो रहे भवन निर्माण पर बीते वर्ष 20 जनवरी को रोक लगा दिया गया था । जिसके पश्चात कुछ दिनों तक निर्माण कार्य बंद रहा। वहीं विगत महीनों से मोदी बांध के जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है । मामला प्रकाश में तब आया जब समाजसेवी सूरज झा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट ने सरकार को कार्यवाही करने का निर्देश दिया। एक तरफ जहां प्रशासन ने हाई कोर्ट में दावा किया था कि निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया है और स्थानीय रिखिया थाना के निगरानी में उक्त जमीन को यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन के सारे दावों को ठेंगा दिखाते हुए तालाब की जमीन पर बेखौफ निर्माण कार्य जारी है। निर्माण कार्य इस कदर तेजी से कराया जा रहा है जिसमें महज 1-2 माह के अंतराल में ऊंची ऊंची इमारतों को तैयार कर दिया जा रहा है।
प्रशासन ने हाई कोर्ट को गुमराह कर दी गलत रिपोर्ट, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का लेंगे सहारा : सूरज झा
समाजसेवी सूरज झा ने मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए कहा कि खतियान में बांध किस्म का जमीन दर्ज है और उसके नेचर को बदलते हुए ऊंची ऊंची इमारतें बनाया जा रहा है । मैंने हाई कोर्ट में पीआईएल दायर किया था जिसके काउंटर एफिडेविट में अंचल अधिकारी ने कोर्ट को गुमराह करने का काम किया है। एक तरफ जहां प्रशासन ने मिलजुल कर तालाब के नेचर को बदलते हुए ऊंची ऊंची इमारतें बनवा रहा है और इसके विपरीत प्रशासन दावा कर रही है कि निर्माण कार्य पर रोक लगा हुआ है। यदि निर्माण कार्य पर रोक लगा हुआ है तो ऊंची इमारतें का निर्माण कैसे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट गाइडलाइन है कि जल स्रोत को रोका नहीं जा सकता है और बांध के नेचर को नहीं बदला जा सकता है। सभी बिंदुओं पर प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराते हुए कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का सहारा लेंगे और यदि जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटायेंगे।
सीओ ने अपर उपायुक्त को सौंपा जांच रिपोर्ट , धूल फांक रही है फाइलें
विभागीय सूत्रों की माने तो अंचलाधिकारी ने सीआई, कर्मचारी और अंचल अमीन के संयुक्त रिपोर्ट अपर उपायुक्त को सौंप दिया है। सूत्रों की माने तो दिए गए रिपोर्ट में स्पष्ट जिक्र है कि तालाब के जमीन पर भवन निर्माण कराया जा रहा है। उक्त प्लॉट पंजी टू में भी बांध के रूप में दर्ज है। वहीं जांच रिपोर्ट में एसपीटी एक्ट के धाराओं को हवाला देते हुए अवैध निर्माण बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगा दिया गया है। ज्ञात होग कि डीसी के निर्देश पर काम रोकने के बाद अपर उपयुक्त हीरा कुमार ने अंचलाधिकारी से संबंधित मामले में जांच रिपोर्ट का मांग किया है। जिसके बाद अंचलाधिकारी ने संबंधित कर्मचारी और आमीन को संयुक्त रूप से रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया था। अंचल अधिकारी द्वारा रिपोर्ट जमा करने के एक वर्ष बीत जाने के बाद भी एसी के कार्यालय में फाईलें धूल फांक रही है।
क्या है मामला मोहनपुर अंचल क्षेत्र अंतर्गत बाघाकुरा मौजा में द गोखला फ्रांसीसियन सोसाइटी द्वारा संचालित माउंट असीसी स्कूल के द्वारा 10.92 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराई गई थी । जिसमें प्लॉट संख्या 30 के 5.57 एकड़ की जमीन पंजी टू में बांध के रूप में दर्ज है । उक्त जमीन पर कथित मोदी बांध को समतल करते हुए ऊंचे ऊंचे भवन की नींव रखी जा रही थी । तत्कालीन उपायुक्त विशाल सागर के निर्देश पर निर्माण कार्य पर रोक लगाया गया था । इसके पश्चात देवघर के जाने-माने समाजसेवी सूरज झा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए पीआईएल दायर किया था। जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।