
नई दिल्ली // राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जुड़े मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ औपचारिक रुप से आरोप तय कर दिया है। साेमवार काे कोर्ट में पेश होकर दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने आरोपों से इनकार करते हुए ट्रायल का सामना करने की बात की। स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस मामले में 9 मार्च से रोजाना सुनवाई करने का आदेश दिया।
सीबीआई ने कहा था कि इस मामले में 103 आरोपित हैं, जिसमें से पांच की मौत हो चुकी है। इससे पहले कोर्ट 4 दिसंबर और 10 नवंबर, 2025 को किसी न किसी वजह से फैसला टाल चुका था। कोर्ट ने सीबीआई के मामले में आरोप तय करने पर 25 अगस्त, 2025 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले की आरोपित राबड़ी देवी ने प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष याचिका दायर करके जज विशाल गोगने की कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज दिनेश भट्ट ने 19 दिसंबर को राबड़ी देवी की याचिका खारिज कर दी थी।
उच्चतम न्यायालय ने 18 जुलाई, 2025 को ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 7 अक्टूबर, 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। ट्रायल कोर्ट ने 25 फरवरी, 2025 को सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।
