Bokaro Court News
बोकारो // प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा-2 की अदालत में वाद संख्या-91/2022 (चास मुफस्सिल थाना कांड संख्या 104/2017) की अंतिम सुनवाई बुधवार को हुई। आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि इस कांड के नामजद आरोपी चंदन सिन्हा उर्फ रजनीश सिन्हा को दोष सिद्ध ना होने पर बरी करने का फैसला सुनाया गया है। आरोपी की ओर से अधिवक्ता सुबोध कुमार ने बहस की। सूचक द्वारा दर्ज कराये गये प्राथमिकी के अनुसार 19 नवंबर 2017 की सुबह करीब तीन बजे सूचक व उनके जीजा ने महुदा से कमलापुर जाने के क्रम में जैसे ही तेलमच्चो पुल पार किया तभी आरोपी ने फर्जी डीएसपी बनकर उन्हें रोका। बाइक की मूल कागजात की मांग की नहीं दिखाने पर दो हजार रुपये की मांग किया नहीं देने पर आरोपी ने सूचक के जीजा के साथ मारपीट की। सूचक ने उन्हें बेहोशी और गंभीर अवस्था में बोकारो जनरल अस्पताल के आइसीयू वार्ड में भर्ती कराया। सरकार ने पीड़ित, सूचक सहित 11 गवाहों का बयान न्यायालय में कलमबद्ध कराया था।
