देवघर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दण्डाधिकारी रवि कुमार ने भारत पेट्रोल पम्प (सारवां रोड करनीबाग) परिसर में प्रतिदिन दस से पन्द्रह बसों के ठहराव एवं वहीं से नियमित रूप से बसों का परिचालन कर परिसर को अस्थायी बस पड़ाव के रूप में उपयोग में लाये जाने से जुड़े मामले को संज्ञान में लेते हुए ब-जरिये नोटिस किया गया है।

इसके अलावा अखबारों में छपी खबर और अन्य स्रोतों से पाया गया है कि पेट्रोलपंप से लगातार बसों का संचालन किया जा रहा है, जबकि पेट्रोलपंप से सटे निर्मित रेसिडेन्सी कैम्पस जिसमें हजारों की संख्या में एक जगह आमजन का स्थायी आवासन है। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा पेट्रोल, डीजल जैसे ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण एवं विक्रय की अनुज्ञपिश या पम्प के अधिस्थापन के सुसंगत अधिनियम /नियमावली में निहित प्रावधानों यथा Explosives Act का उल्लंघन कर आमजन के जानमाल की सुरक्षा (Public Safety) से खिलवाड़ किया जा रहा है, जो नियम विरूद्ध हैं। ऐसे में नोटिस प्राप्ति के 48 घंटे के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों नहीं आपके पेट्रोल पम्प का अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा करते हुए कार्रवाई की जाय।ज्ञात हो कि देवघर में बसों का शहरी क्षेत्र से बाहर आधुनिक सुविधओं से युक्त नवनिर्मित आई0एस0बी0टी0 पड़ाव स्थल जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया है एवं वही से सभी बसों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा अस्थायी बस पड़ाव संचालन करने वाले या नियमों का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।