देवघर // एसीजेएम आनंद सिंह की अदालत द्वारा आरोपित मुकेश प्रसाद राय को राहत नहीं दी गयी। इस आरोपित की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर सुनवाई की गयी, जिसमें अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी। आरोपित जसीडीह थाना के रायडीह गांव का रहने वाला है और इसके विरुद्ध जसीडीह थाना में केस दर्ज हुआ है, जिसमें जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया गया है।
