बल्ब फूटने को लेकर हुए विवाद में भाई की हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास
देवघर // बड़े भाई की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में देवघर की अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजीव रंजन की अदालत ने सुनाया।
हत्या और साक्ष्य छुपाने के मामले में दोषी ठहराया गया आरोपी
सत्रवाद संख्या 350/2022 में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने कुंडा थाना क्षेत्र के भीखना गांव निवासी ज्योतिष पासवान को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और ₹10,000 जुर्माने की सजा सुनाई।
इसके अलावा साक्ष्य छुपाने के आरोप में आईपीसी की धारा 201 के तहत सात वर्ष के कारावास और ₹5,000 जुर्माने की सजा भी दी गई। अदालत के आदेश के अनुसार दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
27 अक्टूबर 2021 को हुई थी वारदात
अभियोजन के अनुसार 27 अक्टूबर 2021 को बल्ब फूटने की घटना को लेकर बड़े भाई दिनेश पासवान ने अभियुक्त ज्योतिष पासवान से पूछताछ की थी। इसी बात से नाराज होकर उसने चाकू से हमला कर अपने बड़े भाई की हत्या कर दी।
बचाने पहुंचे माता-पिता पर भी किया था हमला
घटना के दौरान जब मृतक के पिता महेश्वर पासवान और उनकी पत्नी ने बीच-बचाव का प्रयास किया तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर घायल कर दिया। इस घटना के बाद महेश्वर पासवान ने कुंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
11 गवाहों ने अदालत में किया आरोपों का समर्थन
पुलिस अनुसंधान के बाद अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह अदालत में प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने अभियोजन के आरोपों का समर्थन किया।अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को मिला न्याय
साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले को गंभीर आपराधिक मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
