देवघर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार रांची द्वारा शिक्षक स्थानांतरण नियमावली को सरल बनाने कि दिशा में नया अधिसूचना जारी करने पर एकीकृत गृह जिला स्थानांतरण शिक्षक संघ के प्रदेश प्रभारी दिलीप कुमार राय ने हर्ष व्यक्त किया है।

अधिसूचना संख्या 1522 दिनांक 14/05/25 में स्पष्ट किया गया है कि किन-किन शर्तों पर शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण का मौका मिलेगा। पचास प्लस महिलाओं का अंतर जिला स्थानांतरण का रास्ता साफ हो गया है। पूर्व में राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, एवं शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु संकल्प संख्या 2093 जारी किया गया था। शिक्षक संघ द्वारा इस संकल्प में बदलाव की मांग की जा रही थी। मांग पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए वर्ष 2022 में अधिसूचना संख्या 1556 जारी किया गया। एक बार फिर उक्त स्थानांतरण नीति में संशोधन कर शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने अंतर जिला स्थानांतरण को सरल बनाने का काम किया है। नई नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति मिल चुकी है।
शिक्षक स्थानांतरण नियमावली में बदलाव सराहनीय कदम : दिलीप
अति विशेष परिस्थितियों में असाध्य रोग की श्रेणी में स्वयं शिक्षक शिक्षिकाओं के अतिरिक्त उनके पति पत्नी एवं उनके संतान को भी शामिल किया गया है। वहीं 50 वर्ष से अधिक आयु वाली महिला शिक्षिकाओं, परित्यक्त शिक्षिकाओं,एकल अभिभावक शिक्षक शिक्षिका के अलावा 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग शिक्षक शिक्षिकाओं को अंतर जिला स्थानांतरण के दायरे में लाया गया है जो सराहनीय पहल है। वहीं ओनलाइन के साथ साथ मैनुअल स्थानांतरण का भी उल्लेख किया गया है। संकल्प जारी करने के साथ ही साथ अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु तिथियों की घोषणा उप सचिव नंदकिशोर लाल द्वारा जारी कर दिया गया है। अंतर जिला स्थानांतरण के लिए 19 मई से पोर्टल पर आवेदन करने को लेकर पत्र जारी कर दिया गया है। एकीकृत गृह जिला स्थानांतरण शिक्षक संघ के प्रदेश प्रभारी दिलीप कुमार राय ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड सरकार एवं विभागीय सचिव अंतर जिला स्थानांतरण विषय को लेकर गंभीर हैं। अंतर जिला स्थानांतरण की बाट जोह रहे शिक्षक शिक्षिकाओं को अपने गृह जिले में आने का मौका मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि 50 वर्ष से अधिक सभी कोटी के शिक्षकों को भी सामान्य रूप से अंतर जिला स्थानांतरण के दायरे में लाया जाना चाहिए। सेवाकाल में शिक्षक शिक्षिकाओं को अंतर जिला स्थानांतरण का एक मौका दिया जाना चाहिए। उम्मीद है आने वाले समय में शिक्षा सचिव इसे संज्ञान में लेते हुए बेहतर निर्णय लेंगे।