देवघर जिला के बुढ़ई थाना क्षेत्र अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाया गया ।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम देवघर जिलान्तर्गत कोटपा अधिनियम 2003 की धारा को लागु करने हेतु, सिविल सर्जन देवघर डॉ०युगल किशोर चौधरी के निर्देश पर तम्बाकू उत्पादकों को लेकर बने कोटपा-2003 अधिनियम के विभिन्न धाराओं को प्रभावी रूप से अनुपालन करने के लिए बुढ़ई बाज़ार, चौक चोराहा एवं अन्य विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर कोटपा-2003 कानून का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध छापामारी की गई । इस दौरान 6 दुकानदारों से 1100 रूपया जुर्माना वसूला गया । जिसकी जानकारी देते हुए थाना प्रभारी एम डी साहिल अहमद एवं जिला परामर्शी अभिमन्यु कुमार दांगी ने बताया कि तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदार अपने दुकानों पर सिगरेट के विज्ञापन वाले पोस्टर लगा कर प्रचार- प्रसार करना धारा 5 उल्लंघन करना है, बिना चेतावनी फोटो वाले तम्बाकू उत्पाद की बिक्री करना धारा 7 उल्लंघन करना है, साथ ही ये भी देखा गया की स्कूल परिसर से एक सौ गज की दुरी पर किसी भी प्रकार के नशीली पदार्थ की बिक्री करना मना है जो की अधिनियम कोटपा–2003 की धाराओ का सीधे उल्लंघन करना है आज छापेमारी के दौरान कई दुकानों से विज्ञापन वाले पोस्टर को हटाते हुए सुझाव दिया गया कि भविष्य में ऐसी गलती ना करें ।