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Four convicted in murder case of elderly man over Rs 75 dispute during Shraddha ceremony

Deoghar Court News। श्राद्धकर्म में 75 रुपए के बटवारे में बुजुर्ग की हत्या मामले में चार दोषी करार

देवघर | BKD News Jharkhand

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देवघर जिले के सोनारायठाढ़ी थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में श्रद्धाकर्म के बाद गैस सिलेंडर में बची गैस के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में एक बुजुर्ग की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे 9 मुकुल चंद नारायण की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई 30 जुलाई 2026 को होगी।

श्रद्धाकर्म के बाद गैस सिलेंडर के बंटवारे से शुरू हुआ विवाद

अभियोजन के अनुसार, सोनारायठाढ़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में श्रद्धाकर्म के दौरान गैस सिलेंडर में बची गैस के बंटवारे को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ। मामला महज 75 रुपए का था दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई, फिर मारपीट होने लगी। इसी दौरान एक बुजुर्ग पर लाठी-डंडों से हमला किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

घटना के बाद सोनारायठाड़ी थाना में थाना कांड संख्या 2/2023 दर्ज किया गया राज्य बनाम अरुण यादव में ट्रायल शुरू हुआ और एसटी केस नंबर 269/204 में धारा 147,148,302 और 307 में दोषी पाया ।

चार आरोपी दोषी, तीन को मिला संदेह का लाभ

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। अदालत ने चार आरोपियों को हत्या का दोषी माना, जबकि तीन अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। आरोपी चार पुरुष को दोषी पाया जिसमें सीताराम यादव , संतोष यादव , चानो यादव और वरुण यादव शामिल है वहीं 3 महिला जिसे संदेह का लाभ मिला उसमें कालेश्वरी देवी , रीना देवी और अनीता देवी शामिल है।

30 जुलाई को सुनाई जाएगी सजा

अदालत ने दोषसिद्धि के बाद सजा पर सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। इसी दिन चारों दोषियों की सजा का ऐलान किया जाएगा। यह मामला उस समय पूरे क्षेत्र में काफी चर्चा का विषय बना था।

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