रांची झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने एक अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए स्वास्थ सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। सचिव अजय कुमार सिंह की और से महाधिवक्ता उपस्थित थे। अदालत ने राज्य के डीजीपी को स्वास्थ्य सचिव को शुक्रवार को शाम चार बजे तक कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है।

पूर्व सिविल सर्जन की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए
हजारीबाग के पूर्व सिविल सर्जन डॉ दीनानाथ पांडेय की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने वारंट जारी किया । इससे पहले अदालत ने उनके पेंशन में 20 प्रतिशत की कटौती का आदेश राज्य सरकार को दिया था । जिसका पालन नहीं होने पर कोर्ट ने सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। लेकिन स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ जिसके बाद हाइकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए वारंट जारी कर दिया।
कोर्ट के आदेशों के साथ खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं
झारखंड के स्वास्थ्य सचिव ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कोर्ट में उपस्थिति से छूट मांगी गई थी। उन्होंने कहा था कि में छुट्टी पर हूं। जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट में उपस्थित होने में असमर्थता जताई थी । लेकिन अदालत ने उनके उक्त आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है।