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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा -

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

पश्चिमी सिंहभूम // जिले के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

यह मामला कुमारडुंगी थाना से संबंधित है। यह घटना कुलाबुरू गांव के टोला लोबरीसाई की है, जहां साण्डी हेस्सा उर्फ डेके हेस्सा पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप दर्ज कराया गया था। पीड़िता के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

अनुसंधान के दौरान पुलिस टीम ने वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों का संकलन किया। मेडिकल जांच, पीड़िता का बयान और साक्ष्य सहित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को संकलित कर सुदृढ़ आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया। मामले की सुनवाई पोक्सो केस संख्या 15/2022 के रूप में अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय संतोष आनंद की अदालत में चली। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किया। बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया और अभियुक्त को पोक्सो एक्ट की धारा 4(1) के तहत दोषी करार दिया।अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि नाबालिगों के विरुद्ध अपराध समाज के लिए अत्यंत घातक है और ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है, ताकि समाज में स्पष्ट संदेश जाए।

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