
दुमका // झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, उनके पिता और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी सहित अन्य आरोपियों को दुमका एमपी/एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। मामला साल 2015 का था, जो एक घर खाली कराने को लेकर दर्ज हुआ था।
मकान खाली कराने और मारपीट से जुड़ा था मामला
दुमका के एमपी/एमएलए कोर्ट में पेशी के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और उनके पिता पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने दोनों को मकान खाली कराने और मारपीट से जुड़े आरोपों से बरी कर दिया। दरअसल, साल 2015 में यह आरोप लगाया गया था कि डॉ. इरफान अंसारी, उनके पिता फुरकान अंसारी और मकान मालिक सत्तार करम ने मिलकर किरायेदार मकबूल हुसैन को जबरन घर खाली कराने का दबाव बनाया और मारपीट की। यह वही मकान था जिसे सत्तार करम ने डॉ. अंसारी को बेचा था।
हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। कोर्ट में आज पेशी के दौरान डॉ. इरफान अंसारी और अन्य ने खुद को निर्दोष बताया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। बचाव पक्ष के वकील राजा खान ने कहा की माननीय न्यायालय ने सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। यह मामला पूरी तरह से गलतफहमी और पुराने विवाद पर आधारित था।