देवघर जिला के जसीडीह थाना क्षेत्र के ग्राम बजरमरुवा में पुलिस मामले की छानबीन करने और गवाहों से बयान दर्ज करने पहुंची थी जिसके बाद पीड़ित ने बताया कि आरोपी गाली गलौज कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि पुलिस जाएगी उसके बाद जान से मार देंगे।

जसीडीह थाना के पु० अ० नि० उदय कुमार सिंह ने जसीडीह थाना में मामला दर्ज कराया और कहा कि आरोपी को देखा तो मेरे साथ में आए आरक्षी एवं मेरे सहयोग से पीछा कर पकड़ लिया गया तथा गाड़ी के पास लाने के क्रम में अचानक गाँव के तरफ से अभियुक्त के परिजन (1) प्रकाश दास उम्र – 32 वर्ष पिता द्वारिका दास (2) मुन्द्रिका देवी उम्र 25 वर्ष पति प्रकास दास (3) संतोष दास उम्र 25 वर्ष पिता द्वारिका दास (4) सोनी देवी उम्र 27 वर्ष पति काग्रेस दास सभी ग्राम – – बजरमरुआ, थाना- जसीडीह, जिला – देवघर एवंआठ – दस अज्ञात महिला एवं पुरूष गांव तरफ से गाली-गलौज करते हुए दौड़कर पुलिस दल के नजदीक पहुँचकर हम सभी के साथ ईटा पत्थर चलाकर मारपीट करते हुए नजदीक आकर उलझ कर हाथा – बाही कर सशस्त्र बल के आरक्षी का हथियार छीनने लगे तथा हथियार बचाने के क्रम में उक्त सभी लोग अभियुक्त पकंज दास को छुड़ाकर भगाने में सफल हो गये। साथ ही मेरे द्वारा दर्ज किये गये साक्षियों का बयान एवं घटनास्थल का विवरण तथा प्राथमिकी की छायाप्रति को फाड़ कर फेंक दिया। इस तरह एक मत होकर गाली गलौज, ईंट पत्थर चलाकर मारपीट कर हथियार छीनने का प्रयास करते हुए प्राथमिकी अभियुक्त पकंज दास पिता द्वारिका दास सा० बजरमरूआ, थाना – जसीडीह, जिला- देवघर को पुलिस अभिरक्षा से फरार कर सरकारी दस्तावेज को फाड़ चीड़ कर सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाना का काम किया पुलिस ने कहा कि यह एक संज्ञेय अपराध है। उक्त अपराध के लिए धारा – 115(2)/126(2)/132/3(5) BNS – 2023 के अन्तर्गत दोषी पाता हूँ। थाना पहुँच कर औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।