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झारखण्ड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 को लेकर परीक्षा केंद्र के पास निषेधाज्ञा लागू -

झारखण्ड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 को लेकर परीक्षा केंद्र के पास निषेधाज्ञा लागू

देवघर // उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी, देवघर रवि कुमार द्वारा जानकारी दी कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखण्ड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 दिनांक-12.04.2026 के सफल एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संचालन हेतु कुल-31 (ईकतीस) परीक्षा केन्द्रों पर तीन पाली (प्रथम पाली-08ः30 बजे पूर्वाह्न से 10ः30 बजे अपराह्न) (द्वितीय पाली-11ः30 बजे पूर्वाह्न से 01ः30 बजे अपराह्न) (तृतीय पाली-03ः30 बजे पूर्वाहन से 05ः30 अपराहन तक) में संचालित की गई है।

देवघर में कुल-31 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं

देवघर अनुमंडल अन्तर्गत झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखण्ड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 के लिए कुल-31 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं। उक्त अवसर परविधि व्यवस्था बनाये रखने एवं परीक्षा कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी, देवघर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देवघर अनुमण्डल अंतर्गत परीक्षा केन्द्रों पर 500 गज की परिधि के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 (द०प्र०सं० की धारा 144) के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू किया जाता है।

उक्त पारित आदेश के अंतर्गत क्या करें क्या नहीं

इसके अलावा उक्त पारित आदेश के अंतर्गत 05 या 05 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं रहेंगे। कोई भी व्यक्ति घातक हथियार एवं अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे। परीक्षा केन्द्र के परिधि में अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति नहीं घुमेंगे और न ही अनाधिकृत रूप से परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करेगें, उनका प्रवेश पुरी तरह से वर्जित रहेगा। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों को परीक्षा केन्द्र के परिधि में इलेक्ट्रोनिक्स डिभाईस जैसेः- मोबाईल फोन, कैमरा, स्मार्ट वॉच आदि को प्रयोग में नहीं लायेगें, जिससे कि परीक्षा के संचालन में कोई व्यवधान उत्पन्न हो। निषेधाज्ञा के अवधि में परीक्षा केन्द्र के आस-पास यदि कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, तो ऐसी परिस्थिति में ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा अथवा इसके प्रयोग के लिए अनुमंडल कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। परीक्षा केन्द्र के आस-पास के भवनों में यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध गतिविधि में लिप्त रहने अथवा किसी को लाभ पहुँचाने की स्थिति में पाये जाने परविधि-सम्मत् कार्रवाई की जायेगी। उक्त आदेश दिनांक-12.04.2026 के प्रातः 06ः00 बजे से संध्या 06ः00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

आदेश का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

उक्त पारित आदेश का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। शव यात्रा, अस्पताल, धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थी एवं परीक्षा केन्द्र में कार्यरत कर्मियांे/पदाधिकारियों/दण्डाधिकारियों पर यह आदेश प्रभावी नहीं रहेगा।

परीक्षा केन्द्र का नाम

+2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय केंदुआ देवीपुर, ए.एस कॉलेज देवघर, बी.एल.+2 स्कूल रिखिया, सीएमएसओई मातृ मंदिर गर्ल्स, सीता होटल के पास, डीएवी पब्लिक स्कूल, भंडारकोला, सतार, देवघर पब्लिक स्कूल, करनीबाग, देवसंघ नेशलन स्कूल, बम्पास टाउन, दीनबंधु मध्य विद्यालय, बीएलसी रोड, स्मार्ट बाजार के पास, जी.एस हाई स्कूल, पं.बी.एन. झा रोड, आईटीआई देवघर, जसीडीह, बसुआडीह, एमएस बंदजोरी, मणिगढ़ी सारवां, एमएस सारवां बालक, सारवां, मिश्रा रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, नंदन पहाड़ रोड, पीएम श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय कोठिया देवपुर, पीएम श्री हाई +2 स्कूल तिलकपुर, सोनारायठारी, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, मोहनपुर, आर. मित्रा सीएमएसओई टावर चौक, आर.एल. सर्राफ हाई स्कूल, बजरंगी चौक, राजकीय +2 स्कूल मोहनपुर, चौपा, दहीजोर, राम मंदिर हाई स्कूल, झौसागढ़ी, रमा देवी बाजला महिला महाविद्यालय कास्टेयर टाउन, रेड रोज़ स्कूल, कास्टेयर टाउन, एस.के.पी विद्या-विहार, बंपास टाउन, श्री लीलानंद (पागलबाबा) उच्च विद्यापीठ, जसीडीह, श्री अर्बिंदो कॉन्वेंट, जसीडीह, श्री श्री महानंद +2 स्कूल, तपोवन मोहनपुर, सेंट मैरी गर्ल्स हाई स्कूल, सत्संग नगर, रॉब के पास, सेंट फ्रांसिस स्कूल, कास्टेयर टाउन, उत्क्रमित उच्च विद्यालय चित्तोलोढ़िया, उत्क्रमित उच्च विद्यालय रामुडीह, देवीपुर, एवं अपग्रेड +2 नलिनी पत्रिला हाई स्कूल, बंदाजोरी सरवां हैं।

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