देवघर मुख्यमंत्री झारखण्ड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष’’ अन्तर्गत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सारवाँ द्वारा प्राप्त आवेदन स्व0 जर्नादन हाजरा, ग्राम- ठाढ़ी, पंचायत- डहुआ, प्रखण्ड- सारवाँ, जिला- देवघर।

जो तामिलनाडू के ताम्बरम शहर में काम कर रहे थे, उनकी मृत्यु संदिग्ध अवस्था में हो गई तथा उनके पार्थिव शरीर को लाने हेतु उक्त कोष से श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, सरकार के मंत्री संजय प्रसाद यादव द्वारा उनके आश्रित पत्नी आरती देवी को 50,000/- (पचास हजार) की राशि चेक के माध्यम से लाभान्वित किया गया। आगे मंत्री द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि जो भी श्रमिक झारखण्ड राज्य से बाहर काम करने जाते हैं, वह अपना निबंधन श्रमाधान पोर्टल पर में निश्चित रुप से करवा लें।
मुख्यमंत्री झारखण्ड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष
ज्ञात हो कि अन्तर्राज्जीय प्रवासी मजदूरों को अन्य दूसरे राज्य में प्रवास पर जाने से पहले अपना निबंधन पास के श्रम कार्यालय में जा कर या ऑनलाईन माध्यम से स्वंय भी निबंधन किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि अन्तर्राज्जीय प्रवासी कर्मकारों को प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में मृत्यु होने तथा स्थायी या पूर्ण रूप से अशक्त होने की स्थिति में पंजीकृत प्रवासी कर्मकारों को 2,00,000 मात्र का भुगतान आश्रितों लाभुकों को किया जाएगा तथा अपंजीकृत प्रवासी कर्मकार लाभुकों को 1,50,000 का भुगतान आश्रितों व लाभुकों को किया जाएगा। वही दुर्घटना में दो आंखों या दो अंगों की हानि होने पर पंजीकृत प्रवासी कर्मकार लाभुकों को 2,00,000 मात्र का भुगतान तथा अपंजीकृत प्रवासी कर्मकार लाभुकों 1,50,000 मात्र का भुगतान आश्रितों व लाभुकों को किया जाएगा।