देवघर// एडीजे तृतीय सह पाक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से पॉक्सो एक्ट के दोषी युवक आनंद कुमार पंडित को 20 वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी, साथ ही इसे 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
जुर्माना की राशि नहीं देने पर अलग से तीन वर्ष की सश्रम कैद
जुर्माना की राशि नहीं देने पर अलग से तीन वर्ष की सश्रम कैद की सजा काटनी होगी, सजा पाने वाला युवक सारठ थाना क्षेत्र के जिला गांव का रहने वाला है इसके विरुद्ध गांव की एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था, जिसके विरुद्ध पीड़िता के पिता के बयान पर सारठ थाना में वर्ष 2024 में कांड संख्या 124/2024 दर्ज हुआ था, मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 12 लोगों ने गवाही दी और दोष सिद्ध करने में अभियोजन पक्ष कामयाब रहा। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक सुनील कोर्ट ने दोषी को 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
पीड़िता के पिता के बयान पर मामला दर्ज हुआ था
जुर्माना की राशि नहीं देने पर काटनी होगी अलग से तीन वर्ष की सश्रम कैद । पीड़िता के पिता के बयान पर सारठ थाना में वर्ष 2024 में केस दर्ज हुआ था। स्पीडी ट्रायल हुआ और पीड़िता को त्वरित न्याय मिला। सुनील कुमार सिंह ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष से डालसा से नियुक्त अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा लेकिन आरोप मुक्त करने में विफल रहे। मामले का स्पीडी ट्रायल हुआ और पीड़िता को त्वरित न्याय मिला।
