देवघर // एडीजे प्रथम राजीव रंजन की अदालत में चल रहे सेशन केस की सुनवाई पूरी गयी, जिसके बाद नामजद छह आरोपियों गुड्डू कुमार उर्फ गुड्डू यादव, रुपेश यादव, दीपक गोस्वामी उर्फ दीपक पुरी, रोहित कुमार यादव, संदीप यादव व अमित यादव को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया। सभी आरोपी अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं और रिंकू देवी के बयान पर कुंडा थाना में 4/10/ 2022 की घटना को लेकर एफआइआर दर्ज हुआ था। इसमें जमीन को लेकर विवाद होने और गोली मारकर रिकू पुरी की हत्या करने का आरोप लगाया गया था।
अभियोजन पक्ष से 12 लोगों ने दी गवाही
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 12 लोगों ने गवाही दी, लेकिन सभी गवाहों ने अलग अलग बातें कोर्ट के सामने कही. अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। इसके बाद सभी आरोपियों को रिहा कर दिया। तीन आरोपियों का अलग ट्रायल हुआ व तीन आरोपियों का अलग-अलग ट्रायल हुआ। क्
दर्ज केस के अनुसार सूचक के पति रिंकू पूरी की साजिश के तहत गोली मारकर आरोपियों ने हत्या कर दी थी। जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था और इसी रंजिश पर घटना घटी
ये सभी हुए रिहा
- गुड्डू कुमार उर्फ गुड्डू यादव- नावाडीह, कुंडा, देवघर
- रुपेश यादव- महुआटांड, कुंडा
- दीपक गोस्वामी उर्फ दीपक पुरी-बलियाचौकी, कुंडा, देवघर
- रोहित कुमार यादव झारखंडी, कुंडा
- संदीप यादव- नाडी पकरिया, कुंडा,देवघर
- अमित यादव-बौगेया, मारगोमुडा, देवघर
