मोहनपुर थाना कांड संख्या 185/2024 में ADJ-9 की अदालत का फैसला, ₹5 हजार जुर्माना भी लगाया
देवघर। रंगदारी की मांग को लेकर दुकानदार को जान से मारने की नीयत से गोली चलाने के मामले में देवघर की अदालत ने आरोपी सचिन राय उर्फ सचिन कुमार को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर ₹5,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला मोहनपुर थाना कांड संख्या 185/2024 से संबंधित है। अखबार में प्रकाशित जानकारी के अनुसार, मामले की सुनवाई एडीजे-9 मुकुल चंद्र नारायण की अदालत में हुई।
रंगदारी को लेकर हुआ था विवाद
मामले के अनुसार, मोहनपुर थाना क्षेत्र के बाराकोला गांव निवासी सचिन राय के खिलाफ गांव के ही बबलू कुमार ठाकुर की शिकायत पर 20 सितंबर 2024 को मामला दर्ज किया गया था।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने रंगदारी की मांग को लेकर दुकानदार को जान से मारने की नीयत से उसके पेट में दो गोलियां मार दी थीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था।
घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई आगे बढ़ी।
दो साल के भीतर आया फैसला
मामले में दर्ज प्राथमिकी के करीब दो वर्ष के भीतर अदालत का फैसला सामने आया। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना तथा सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
अदालत के फैसले के बाद अब दोषी को निर्धारित सजा भुगतनी होगी। साथ ही ₹5,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है।
कांड संख्या 185/2024 बनी फैसले का आधार
मोहनपुर थाना कांड संख्या 185/2024 में दर्ज किया गया जिसका सेशन ट्रायल 210/2025 आरोपी के पिता के अनुसार आरोपी की और से अधिवक्ता फणीभूषण पांडे ने अपना पक्ष रखा । आरोपों की न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह फैसला आया है। मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
