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नाबालिग को शादी की नीयत से भगाने के मामले में आरोपी दोषी करार -

नाबालिग को शादी की नीयत से भगाने के मामले में आरोपी दोषी करार

जामताड़ा कोर्ट। पॉक्सो के एक मामले में सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में अंतिम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने नाबालिग को शादी की नीयत से भगाने के मामले में आरोपित जीवन बाउरी को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई सात अक्तूबर को होगी।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, बागडेहरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी सूचक की नाबालिग पुत्री को 20 फरवरी 2026 को गांव का ही रहने वाला जीवन बाउरी शादी की नीयत से जबरन अपने साथ लेकर फरार हो गया था। काफी खोजबीन के बाद भी नाबालिग का पता नहीं चलने पर उसके परिजन ने 22 फरवरी को बागडेहरी थाना में मामला दर्ज कराया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में सात गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत जीवन बाउरी को दोषी करार दिया।

अब अदालत सात अक्तूबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी।

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