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JTET परीक्षा को लेकर देवघर प्रशासन अलर्ट, 45 केंद्रों पर होगी परीक्षा; 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू -

JTET परीक्षा को लेकर देवघर प्रशासन अलर्ट, 45 केंद्रों पर होगी परीक्षा; 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू

1 नवंबर को दो पालियों में आयोजित होगी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, कदाचार करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

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देवघर: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET 2026) के सफल एवं कदाचार मुक्त संचालन को लेकर देवघर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आगामी 1 नवंबर 2026 को देवघर एवं मधुपुर अनुमंडल के कुल 45 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण, स्वच्छ और पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में 29 अक्टूबर को सूचना भवन सभागार में ब्रीफिंग बैठक आयोजित की गई।

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बैठक में उपायुक्त ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, स्टैटिक मजिस्ट्रेटों एवं परीक्षा केंद्र अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि JTET परीक्षा को पूरी तरह कदाचार मुक्त और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

सभी परीक्षा केंद्रों पर रहेगी कड़ी सुरक्षा

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। स्टैटिक एवं गश्ती दल के दंडाधिकारी परीक्षा शुरू होने से पहले अपने-अपने आवंटित केंद्रों का भौतिक निरीक्षण करेंगे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के साथ बिजली, पानी, बैठने की व्यवस्था एवं परीक्षार्थियों के लिए उपलब्ध अन्य मूलभूत सुविधाओं की जांच की जाएगी।

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उन्होंने परीक्षा संचालन से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि परीक्षा बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो सके।

सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की नजर

बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल और होमगार्ड के जवानों की तैनाती की जाएगी। गश्ती दल एवं फ्लाइंग स्क्वाड लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे।

एसपी ने स्पष्ट किया कि परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बिगाड़ने, कदाचार करने या अनुचित गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ त्वरित एवं कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा साइबर सेल को भी विशेष रूप से सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र लीक होने की अफवाह, भ्रामक खबर या परीक्षा से संबंधित गलत जानकारी फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

500 गज के दायरे में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक निषेधाज्ञा

परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के सभी 45 परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में 1 नवंबर को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

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इस अवधि में परीक्षा केंद्रों के आसपास अनाधिकृत रूप से लोगों के जुटने और भीड़ लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने परीक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को अपने दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करने का निर्देश दिया है।

बैठक में उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा, अपर समाहर्ता हीरा कुमार, देवघर एसडीओ रवि कुमार, मधुपुर एसडीओ राजीव कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल कुमार भारती, जिला योजना पदाधिकारी मुकेश कुमार सहित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, हेडक्वार्टर डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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