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Cyber Crime के आरोपी को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने किया बरी -

Cyber Crime के आरोपी को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने किया बरी

Deoghar Cyber Crime Case देवघर के एडीजे 2 की अदालत में मधुपुर थाना कांड संख्या 324/2018 साइबर अपराध प्रकरण संख्या 119 ए/2020 की सुनवाई हुई । पुलिस द्वारा बताया गया कि आरोपी सीताराम मंडल के घर पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से मोबाइल फोन बरामद किए गए।इसके बाद, उन्होंने संतोष मंडल के घर पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से मोबाइल फोन बरामद किए गए। उन्होंने राम प्रसाद मंडल के घर पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से मोबाइल फोन बरामद किए गए। इस पूरे मामले की सुनवाई हुई दोनों पक्षों को सुना। केस रिकॉर्ड का अवलोकन किया। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि इसके अवलोकन से यह पता चलता है कि आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 419/34, 420/34, 467/34, 468/34, 471/34 और आयकर अधिनियम की धारा 66(बी), 66(सी), 66(डी) और 84(सी) के तहत तय किए गए हैं। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में तीन गवाहों से पूछताछ की है, लेकिन आरोपी के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। इसलिए, यह एक साक्ष्य-रहित मामला है और यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। अतः, आदेश आरोपी व्यक्ति, संतोष कुमार मंडल, को भारतीय दंड संहिता की धारा 419/34, 420/34, 467/34, 468/34,471/34 और आयकर अधिनियम की धारा 66(बी), 66(सी), 66(डी) और 84(सी) के तहत आरोप के लिए दोषी नहीं पाया जाता है। अतः, उन्हें इससे बरी किया जाता है। उन्हें और उनके जमानतदारों को भी उनके संबंधित जमानत बांड की देनदारियों से मुक्त किया जाता है।

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