
चाईबासा लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज चाईबासा कोर्ट से जमानत मिल गई है। यह मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में एक जनसभा के दौरान उनके दिए गए बयान से जुड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया गया था।यह पूरा मामला 18 नवंबर 2018 का है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा में राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और ( वर्तमान के केंद्रीय गृह मंत्री) अमित शाह के खिलाफ एक टिप्पणी की थी। इस बयान को लेकर बीजेपी नेता और स्थानीय अधिवक्ता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था। उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में अमित शाह को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिससे उनकी और बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचा। कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था, जिसके बाद आज वह चाईबासा कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई।