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पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा 10 हजार का जुर्माना -

पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा 10 हजार का जुर्माना

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देवघर // एडीजे 1 राजीव रंजन की अदालत ने दहेज के लिए महिला की हत्या मामले में दोषी को सुनाई सजा । मोहनपुर थाना क्षेत्र के जनाकी निवासी राजकिशोर मंडल ने अपनी भांजी प्रीति कुमारी की मौत का मामला 5 दिसंबर 2023 को रिखिया थाना में दर्ज कराया । रिखिया थाना कांड संख्या 222/2023 में खरगडीहा निवासी वर्तमान में बंधा थाना रिखिया पति विकास मंडल ससुर प्रभाकर मंडल सास सुनीता देवी ननद प्रतिमा देवी , विनय कुमार मंडल और मुकेश कुमार मंडल के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 120 बी और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिसमें कहा गया था कि प्रीति कुमारी को उसके पति और अन्य परिवार के सदस्य दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित करते रहता था। और दहेज के कारण ही भांजी की हत्या कर दिया । जिसके बाद मामले में आरोप पत्र दाखिल किया और ST 157/2024 में ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल के दौरान गवाहों का बयान हुआ और फिर मृतिका के पति विकास कुमार मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 10000 रुपया का जुर्माना भी लगाया गया ।

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