देवघर // एडीजे 9 मुकुल चंद नारायण की अदालत ने सेशन ट्रायल कैश नंबर 75/2018 सरकार द्वारा रिपुलाल मांझी बनाम विष्णु प्रसाद यादव एवं अन्य के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को रिहा कर दिया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की और से 9 गवाहों ने अपनी गवाही दी थी।
वर्ष 2011 में घटी थी घटना
घटना के संबंध में बताया गया कि दिनांक 26 अप्रैल 2011 को भवेश कुमार यादव मोहनपुर थाना क्षेत्र के अमेलवा में सड़क किनारे जख्मी पड़ा था बाद में मृत्यु हो गई। आरोपी के ऊपर षड्यंत के तहत एक मत होकर हत्या करने का आरोप था । जिसको लेकर मोहनपुर थाना कांड संख्या 252/2011 दर्ज किया गया । जिसमें धारा 302 , 120 B और 34 ईपीसी लगाई गई थी। मामले में सुनवाई हुई और अभियोजन एवं बचाव पक्ष की और से गवाही एवं बहस हुई जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी को रिहा कर दिया।
