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अवैध संबंध के शक में छोटे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या, दोषी बड़े भाई को उम्रकैद

अवैध संबंध के शक में छोटे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या, दोषी बड़े भाई को उम्रकैद

देवघर की अदालत ने सुनाया फैसला, 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

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देवघर | BKD News Jharkhand।

देवघर व्यवहार न्यायालय ने अवैध संबंध के शक में छोटे भाई की निर्मम हत्या के मामले में दोषी बड़े भाई सत्यानारायण सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

22 माह में आया फैसला

यह मामला सोनारायठाढ़ी थाना क्षेत्र के डोड़िया-पांडे गांव का है। घटना 23 अगस्त 2024 की रात हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी को अपनी पत्नी और छोटे भाई केवलानंद सिंह के बीच अवैध संबंध होने का शक था। इसी शक में उसने छोटे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी।करीब 22 माह तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

सिर और पेट पर कुल्हाड़ी से किए थे कई वार

अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार आरोपी ने छोटे भाई के सिर और पेट पर कुल्हाड़ी से कई वार किए। हत्या के बाद शव को गांव के मिडिल स्कूल के पास स्थित नाले में फेंक दिया गया। अगले दिन शव मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

12 गवाहों की गवाही के बाद दोष सिद्ध

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक सुनील कुमार सिंह ने अदालत में 12 गवाहों की गवाही और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

व्यवहार न्यायालय ने सुनाया फैसला

व्यवहार न्यायालय, देवघर ने आरोपी सत्यानारायण सिंह को भारतीय न्याय संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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