
देवघर // एडीजे 2 की अदालत ने सोनारायठाढ़ी थाना कांड संख्या 79/2022 ST नंबर 118/2023 में किसान मंडल उर्फ़ गोपाल मंडल उम्र करीब 56 वर्ष , पिता- स्वर्गीय भागो मंडल 2. जगरनाथ मंडल उर्फ गोवर्धन मंडल, पिता – किसान मंडल दोनों ग्राम फ़ोकलवा, थाना -सोनारायठाढ़ी जिला देवघर। को उम्र कैद की सजा सजा सुनाई गई साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। दिनांक 21.11.22 को सोनारायठाढी थाना अन्तर्गत जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों मैं गंभीर रूप से मारपीट हुई जिसमें एक व्यक्ति नेपाली मंडल उम्र करीब 59 वर्ष, पिता स्वर्गीय केला मंडल, ग्राम अमेलवा थाना – मोहनपुर ,जिला देवघर का मृत्यु इलाज के क्रम में सदर अस्पताल देवघर में हो गया था । मृतक के पुत्र पाजो मंडल के दर्ज बयान के आधार पर कांड सोनारायठाढ़ी थाना कांड संख्या 79/2022 दर्ज कर कार्रवाई करते हुए उक्त दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था । और 9/3/2023 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। जिसमें एक अन्य आरोपी किसान मंडल की पत्नी प्रभावती देवी का भी नाम शामिल था। मामले में सुनाई हुई दोनों पक्षों की और से बहस हुआ और 16 जनवरी 2026 को दो अभियुक्त को धारा 302,307,504,34 के विरोध आरोप सही पाया वही एक प्रभावती देवी को निर्दोष बताया। दोषी अभियुक्तों को आज एडीजे 2 की अदालत ने उम्र कैद और जुर्माना की सजा सुनाई।
