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झारखंड कैबिनेट के 26 अहम फैसलों पर मुहर, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और नियुक्तियों को मिली बड़ी मंजूरी -

झारखंड कैबिनेट के 26 अहम फैसलों पर मुहर, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और नियुक्तियों को मिली बड़ी मंजूरी

रांची // मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण और सरकारी नियुक्तियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने विभिन्न योजनाओं और नियमावलियों सहित कुल 26 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

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सड़क एवं आधारभूत संरचना को बढ़ावा

कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न जिलों में सड़क निर्माण और चौड़ीकरण की कई बड़ी परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी।

इनमें शामिल हैं—

  • साहिबगंज में SH-18 ADB सड़क के निर्माण के लिए ₹88.84 करोड़
  • दुमका-साहिबगंज ADB मार्ग (51.93 किमी) के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए ₹221.40 करोड़।
  • चतरा जिले के सिमरिया-टंडवा मार्ग की राइडिंग क्वालिटी सुधार के लिए ₹33.76 करोड़।
  • पाकुड़ जिले में दो प्रमुख सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए ₹128.20 करोड़।
  • रांची में बिरसा चौक से पुलिस मुख्यालय तक सड़क चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण के लिए ₹36.30 करोड़ की मंजूरी दी गई।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निर्णय

राज्य सरकार ने RIMS-2 की स्थापना के लिए ₹4189.41 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी।

परियोजना के क्रियान्वयन में IIM रांची को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा XISS रांची को इम्पैक्ट असेसमेंट का दायित्व सौंपने की भी मंजूरी दी गई।

शिक्षा एवं चिकित्सा

बोकारो के चंदनकियारी में पेंसिया ट्राइबेकियर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए Letter of Intent (LoI) जारी करने की स्वीकृति।

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक सुधार और नियुक्तियों से जुड़े 26 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों (FMGs) के राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकरण संबंधी प्रक्रिया में संशोधन को मंजूरी।

सरकारी सेवाओं और नियुक्तियों से जुड़े फैसले

नव नियुक्त सरकारी सेवकों के लिए नियुक्ति के समय निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ अनिवार्य की गई।

झारखंड योजना सेवा नियमावली-2026 को मंजूरी।

राज्य निम्नवर्गीय लिपिक-सह-कम्प्यूटर संचालक सेवा संवर्ग नियमावली-2026 तथा समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली-2026 को स्वीकृति।

झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के युक्तिसंगत पदस्थापन को मंजूरी।

Jharkhand Law Officer (Engagement) Rules, 2026 को घटनोत्तर स्वीकृति।

अन्य प्रमुख फैसले

श्रावणी मेला 2026 की विधि-व्यवस्था के लिए 28 अस्थायी मेला ओपी और 19 अस्थायी यातायात ओपी के गठन की मंजूरी।

बिहार-झारखंड के बीच सोन नदी बेसिन के जल बंटवारे से जुड़े एकरारनामा प्रारूप पर सहमति।

CAG की वर्ष 2023 की राजस्व ऑडिट रिपोर्ट को विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत करने की मंजूरी।

राष्ट्रीय स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 (नई दिल्ली) के आयोजन को स्वीकृति।

सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में आधारभूत संरचना का विकास तेज होगा, प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में नई गति मिलेगी

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