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प्रदीप यादव को कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत की पुष्टि करते हुए सजा व जुर्माना वसूली पर रोक -

प्रदीप यादव को कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत की पुष्टि करते हुए सजा व जुर्माना वसूली पर रोक

दुमका // देवघर टाउन थाना कांड संख्या 363/2010 से जुड़े मामले में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव उर्फ प्रदीप कुमार यादव को सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एसडीजेएम-सह-विशेष न्यायधीश मोहित चौधरी की अदालत ने दुमका द्वारा 04 मई 2026 को पारित दोषसिद्धि एवं सजा आदेश के खिलाफ दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधांशु कुमार शशि की अदालत ने अपील स्वीकार कर ली।

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12 जून 2026 को बहस के लिए निर्धारित किया है।

अदालत ने निचली अदालत द्वारा प्रदत्त प्रोविजनल बेल (अंतरिम जमानत) की पुष्टि करते हुए सजा एवं जुर्माना वसूली पर अपील के अंतिम निष्पादन तक रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता की ओर से कहा गया कि अपील समय सीमा के भीतर दाखिल की गयी है तथा मामले में निचली अदालत के निर्णय को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी। अदालत ने अभिलेखों एवं सेरिस्तेदार की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद अपील को सुनवाई हेतु स्वीकार कर लिया। अदालत ने निचली अदालत से एलसीआर (लोअर कोर्ट रिकॉर्ड) मंगाने का आदेश देते हुए मामले को 12 जून 2026 को बहस के लिए निर्धारित किया है। साथ ही मामले के निष्पादन हेतु इसे एडीजे-III दुमका की अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है।

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