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चेक बाउंस मामले में एक साल की सजा, 17.27 लाख रुपये जुर्माना

चेक बाउंस मामले में एक साल की सजा, 17.27 लाख रुपये जुर्माना

देवघर: चेक बाउंस के एक मामले में देवघर की न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने अभियुक्त चन्देश्वर प्रसाद झा को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 17 लाख 27 हजार 461 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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मामला सूरज कुमार झा बनाम चन्देश्वर प्रसाद झा से संबंधित है। परिवादी सूरज कुमार झा ने वर्ष 2019 में शिकायतवाद दायर करते हुए आरोप लगाया था कि अभियुक्त ने उनसे दोस्ताना कर्ज के तौर पर 11 लाख रुपये लिए थे। बताया गया कि उक्त राशि को एक महीने के भीतर वापस करने का आश्वासन दिया गया था।

समय बीतने के बाद जब रकम वापस नहीं की गई तो परिवादी द्वारा राशि की मांग की गई। इसके बाद अभियुक्त की ओर से भुगतान के लिए चेक दिया गया। परिवादी ने जब चेक को बैंक में जमा किया तो वह बाउंस हो गया

चेक अनादरित होने के बाद परिवादी ने न्यायालय की शरण ली और मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। यह मामला कम्प्लेंट केस संख्या 1301/2019 के रूप में न्यायालय में चला।

मामले की सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों एवं दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी नंबर-1 स्वाति विजय उपाध्याय की अदालत ने चन्देश्वर प्रसाद झा को दोषी करार दिया। अदालत ने उन्हें एक वर्ष की सजा सुनाने के साथ 17,27,461 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

चेक बाउंस से जुड़े मामलों में अदालत के इस फैसले को वित्तीय लेन-देन में चेक के माध्यम से किए गए भुगतान की जिम्मेदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

BKD News Jharkhand | देवघर

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