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मतगणना को लेकर देवघर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की गयी -

मतगणना को लेकर देवघर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की गयी

देवघर// राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका (आम) निर्वाचन-2026 के तहत दिनांक- 27.02.2026 के द्वारा सम्पूर्ण देवघर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की गयी है। ऐसे में देवघर कॉलेज, देवघर में मतगणना का कार्य दिनांक-27.02.2026 को निर्धारित किया गया है। मतगणना-सह-बजगृह केन्द्र, देवघर कॉलेज, देवघर में मतगणना स्थल पर अत्यधिक भीड, विभिन्न प्रत्याशियों के द्वारा जुलूस, प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है, जिसके कारण शांति व्यवस्था भंग हो सकती है।

ऐसे में उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी, देवघर द्वारा मतगणना सह-बजगृह केन्द्र, देवघर कॉलेज, देवघर के 500 गज की परिधि में शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज दिनांक-26.02.2026 के मध्य रात्रि से दिनांक-27.02.2026 के मतगणना समाप्ति तक निम्नांकित आदेश जारी किया गया है।

  • 1. कोई भी व्यक्ति बिना प्रशासनिक अनुमति के अनावश्यक रूप से मतगणना केन्द्र के 500 गज की परिधि में नहीं रहेगें।
  • 2. मतगणना केन्द्र के 500 गज की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग वर्जित रहेगा।
  • 3. मतगणना केन्द्र के अन्दर अनाधिकृत विडियोग्राफी / फोटोग्राफी वर्जित रहेगा।
  • 4. मतगणना केन्द्र के अन्दर मोबाईल / सेलुलर / कोंडलेश फोन (प्राधिकृत अधिकारियों को छोडकर)/रेडियों/कैमरा / ट्रांजिस्टर वर्जित रहेगा।
  • 5. मतगणना केन्द्र के 500 मीटर की परिधि के अन्तर्गत अनाधिकृत वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
  • 6. शव यात्रा, अस्पताल, धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों (परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों / शिक्षकों) तथा मतगणना कार्य में प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी / पुलिसकर्मी एवं कर्मियों पर यह आदेश प्रभावी नहीं रहेगा। उक्त पारित आदेश का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

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