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हत्या के मामले में आरोपी को अदालत से राहत, एडीजे-1 की अदालत ने किया रिहा -

हत्या के मामले में आरोपी को अदालत से राहत, एडीजे-1 की अदालत ने किया रिहा

देवघर। चार वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में देवघर की अदालत ने आरोपी को साक्ष्यों के आधार पर रिहा कर दिया। मामले की सुनवाई एडीजे-1 राजीव रंजन की अदालत में हुई। यह मामला सेशन ट्रायल केस नंबर 323/2022 से संबंधित है।

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मामले के अनुसार, वर्ष 2021 में जसीडीह थाना क्षेत्र के रोहिणी इलाके में एक नाबालिग युवक की हत्या का आरोप लगाया गया था। घटना के बाद मृतक के परिजनों की ओर से पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई आगे बढ़ाई।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सभी गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से भी अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा गया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से मामले के विभिन्न पहलुओं पर बहस की गई।

साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे-1 राजीव रंजन की अदालत ने आरोपी को रिहा कर दिया। अदालत के इस आदेश के बाद आरोपी को मामले में राहत मिली।

घटना 22 दिसंबर 2021 की है घटना के संबंध बताया जाता है कि 14 वर्षीय नाबालिक लापता हो गया जिसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू किया और जिन दोस्तों के साथ देखा गया था पुलिस को उन सभी के बारे में जानकारी दी गई। जिसके बाद पुलिस ने कुश कुमार से पूछताछ की। इसके बाद उसकी निशानदेही पर पलंगा पहाड़ी स्थित जंगल से नाबालिक का शव बरामद किया गया था । फर्दबयान में शव को तीन बोरों में रखे होने का भी उल्लेख किया गया था ।

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