नई दिल्ली // उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान से जुड़े एक मामले में राज्य की पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजस्थान पुलिस से पूछा कि क्या आप जेम्स बांड हैं। पहले गोली मारो, बाद में सवाल पूछो, की तरह काम करेंगे।कोर्ट ने जबरन वसूली और धोखाधड़ी संबंधी एफआईआर को निरस्त करते हुए ये टिप्पणी की।
निगेटिव मीडिया कवरेज की धमकी से संबंधित मामला
कोर्ट ने राजस्थान पुलिस से पूछा कि क्या आप किसी के बयान भर से एफआईआर दर्ज कर लेंगे। दरअसल, याचिकाकर्ता आशीष दवे राजस्थान के एक न्यूज चैनल के पूर्व रीजनल हेड हैं। आशीष दवे के खिलाफ संबंधित न्यूज चैनल ने सितंबर 2025 में जयपुर के अशोक नगर थाने में शिकायत की थी कि वेंडर्स और बाहरी पार्टियों से पैसे मांगने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। शिकायत में कहा गया कि आशीष दवे ने ऐसा न करने पर निगेटिव मीडिया कवरेज की धमकी दी। शिकायत में आशीष दवे पर जबरन वसूली, धोखाधड़ी और कंपनी की साख और पैसे का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।
