जामताड़ा कोर्ट। बाइक चोरी और चोरी की बाइक रखने के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने सोमवार को दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए छह-छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने मकसूद अंसारी और शहाबुद्दीन अंसारी पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर दोनों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
फैसला सुनाए जाने के बाद दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
मामले के अनुसार, 19 अक्तूबर 2025 को जामताड़ा थाना क्षेत्र के पोसोई मोड़ पर पुलिस वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने मकसूद अंसारी को एक बाइक के साथ पकड़ा। बाइक के कागजात की जांच करने पर पुलिस को उसके चोरी की होने का संदेह हुआ। जांच के बाद बाइक चोरी की पाई गई।

पुलिस ने मकसूद अंसारी की निशानदेही पर उसके घर से तीन और बाइकें बरामद कीं। इसके बाद उसके बयान के आधार पर भीटरा गांव निवासी शहाबुद्दीन अंसारी के घर से भी चोरी की आठ बाइकें बरामद की गईं।
घटना को लेकर जामताड़ा थाना प्रभारी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज कराए गए। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी पाते हुए छह-छह वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
