देवघर/जसीडीह। जसीडीह थाना क्षेत्र के कुंहराबाद बहियार में करीब 13 वर्ष पहले हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में अदालत ने आठ आरोपियों को दोषी ठहराया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला आया। अब दोषियों की सजा की अवधि को लेकर 31 अगस्त को सुनवाई होगी।
मामला वर्ष 2013 का है। अभियोजन के अनुसार कुंहराबाद बहियार में मुकेश कुमार सिंह और उनके चालक सोनू कुमार शर्मा पर भीड़ ने लाठी, रॉड समेत अन्य हथियारों से हमला कर दिया था। हमले में दोनों की मौत हो गई थी।
आठ आरोपियों को माना गया दोषी
इस मामले में अदालत ने मनोज यादव, कुणाल कुमार साह उर्फ भट्टू साह, बालेश्वर महतो, राजू यादव, संजय यादव, पप्पू गुप्ता, दिनेश यादव और अमित कुमार सोनी उर्फ राजकुमार को दोषी करार दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। वहीं बचाव पक्ष ने भी अपने पक्ष में गवाही प्रस्तुत की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी माना।
27 अगस्त 2013 को दर्ज हुआ था मामला
बताया गया है कि घटना के बाद जसीडीह थाना में 27 अगस्त 2013 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस जांच के दौरान मामले में कुल 11 लोगों के नाम सामने आए थे। सुनवाई के दौरान दो आरोपियों की मौत हो गई, जबकि एक आरोपी के फरार होने की जानकारी दी गई है। इसके बाद शेष आठ आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई जारी रही।
न्याय की उम्मीद लगाए बैठे थे परिजन
लंबे समय से चल रहे इस मुकदमे में मृतकों के परिवार को अदालत के फैसले का इंतजार था। करीब 13 वर्ष बाद आठ आरोपियों को दोषी ठहराए जाने से मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ है। अब 31 अगस्त को अदालत द्वारा दोषियों को दी जाने वाली सजा पर फैसला सुनाया जाएगा।
