Deoghar जिला के मार्गोमुंडा थाना कांड संख्या 28/2018 के में आईपीसी (Indian Penal Code) की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 353, 504, 34 और आईटी एक्ट की धारा (Information Technology Act) 66 (B)(C)(D) मामला दर्ज किया गया था और मामले की चार्जशीट दाखिल हुई साथ ही गवाहों का बयान दर्ज होने के बाद। स्टेट की और से लोक अभियोजक ने अपना पक्ष रखा वही बचाव पक्ष की और से विद्वान अधिवक्ताओ ने अपना पक्ष रखा मामले की सुनवाई एडीजे 2 की अदालत में हुई और अदालत ने साक्ष्य के आभाव में आरोपी प्रेम कुमार मंडल पप्पु मंडल अशोक मंडल भीम मंडल अविनाश मंडल जैकी मंडल लोचन मंडल संतोष मंडल किशोर मंडल पिंटू मंडल टूपलाल मंडल पिंटू सेन मदर ऑफ जैकी कुल 13 आरोपियों को बरी किया गया।