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Deoghar। मारपीट मामले में दोषी को 5 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना की सुनाई सजा -Bkd News Jharkhand -

Deoghar। मारपीट मामले में दोषी को 5 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना की सुनाई सजा -Bkd News Jharkhand

देवघर जिला के सारवां थाना कांड संख्या 31/2018 में आईपीसी 323,325,341,323,337,338,307,504,34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में चार्जसीट दाखिल हुई और दोनों पक्षों की और से गवाहों का बयान दर्ज किया गया। राज्य (धीरज कुमार सिंह) बनाम राजकिशोर सिंह 302/2021 मामले में अभियोजन पक्ष की और से एपीपी अजय कुमार साह ने अपना पक्ष रखा और बचाव पक्ष की और अधिवक्ता बी एन चौधरी से अपना अपना पक्ष रखा गया जिसके बाद एडीजे 3 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने 341,337,338,307, 504 के तहत आरोपी के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिला और आरोपी को बरी किया गया। वही धारा 325 ,323 और 338 के तहत दोषी पाया गया और क्रमशः 325 में 5 वर्ष की सजा और 5 हजार रुपया जुर्माना लगाया गया वही जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर 6 माह माह की सजा काटनी पड़ेगी , धारा 323 में 6 माह की सजा सुनाई गई , धारा 338 में 1 साल की सजा सुनाई गई और 337 में 6 माह की सजा सुनाई गई । सभी सजा साथ साथ चलेगी और इस प्रकार से राजकिशोर सिंह विजया सिंह और विकाश सिंह को 5 वर्ष की सजा और 5 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई गई ।

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