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देवघर एडीजे एक की अदालत ने ह"त्या के आरोपी को किया बरी -

देवघर एडीजे एक की अदालत ने ह”त्या के आरोपी को किया बरी

Deoghar Court News देवघर एडीजे एक की अदालत ने हत्या के आरोपी को किया बरी। 302, 120b और 34 की सुसंगत धाराओं में आरोपी को किया बरी । देवघर जिला के मोहनपुर थाना कांड संख्या 183/2015 में राजेश यादव , माथुर दास , दिनेश दास, मुकेश दास , महेंद्र दास और दिनेश दास के खिलाफ राज्य की और से नंदकिशोर दास ने आईपीसी की सुसंगत धारा 302, 120b और 34 के तहत मामला दर्ज कराया था। जिसमें पीड़ित पक्ष की और से गवाहों का बयान कराया गया। सभी साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया वही बचाव पक्ष की और से भी अपना पक्ष रखा गया और कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुनाया और आरोपी को बरी कर दिया।

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