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13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन -

13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन

फ़ोटो 4 दिसंबर : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैठक करते

देवघर// प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर झा ने अपने सभागार में आने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत 13-12-2025 के उपलक्ष्य पर एक बैठक का आयोजन किया ।

  1. इस सभा का मुख्य उद्देश्य था कि नेशनल लोक अदालत में बैंक ग्राहकों को विभिन्न लाभ मिल सकते हैं, जैसे कि ब्याज और जुर्माने में छूट प्राप्त करना, परस्पर बातचीत से समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान करना और कम खर्च और समय में मामले को निपटाना। इसके अतिरिक्त, अदालती शुल्क नहीं लगना और लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय को कानूनी दर्जा प्राप्त होना है।
  2. ग्राहकों को मिलने वाले मुख्य फायदे पर छूट और राहत ,बैंक लोक अदालत के माध्यम से बकाया राशि पर ब्याज, जुर्माना और अन्य शुल्कों में छूट देना ।
  3. समझौता: के आधार पर ग्राहक और बैंक आपसी बातचीत और सौहार्दपूर्ण तरीके से विवादों का समाधान करना, जिससे कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने से राहत दिलाना,
  4. कम खर्च: लोक अदालत में कोई न्यायालय शुल्क नहीं लगता है, जिससे मामले को सुलझाने में खर्च कम आता है।
  5. समय की बचत: लोक अदालत एक त्वरित समाधान प्रदान करती है, जिससे नियमित अदालतों के मुकाबले समय की बचत होती है।
  6. कानूनी वैधता : लोक अदालत द्वारा पारित आदेशों को कानूनी दर्जा प्राप्त होता है और वे सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं, जिन्हें सामान्य अदालतों में अपील नहीं किया जा सकता है। जिससे विवादों का निपटारा स्थायी लोक अदालतों में जा सकती है।

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